फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   Man sentenced to seven years in prison for kidnapping teenager

Amethi News: किशोरी के अपहरण के दोषी को सात साल की कैद

Thu, 05 Feb 2026 12:07 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Feb 2026 12:07 AM IST
विज्ञापन
Man sentenced to seven years in prison for kidnapping teenager
अमेठी सिटी। पाक्सो एक्ट की विशेष अदालत के स्पेशल जज नीरज श्रीवास्तव ने किशोरी के अपहरण के मामले में अभियुक्त दीपक केसरवानी को दोषी पाते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड भी दिया।
विज्ञापन

मामला मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। पीड़िता की मां ने 29 सितंबर 2018 को कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि दीपक केसरवानी ने उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में अपहरण, दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मामले का विचारण पाक्सो एक्ट की विशेष अदालत में चला।
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की कमजोर पैरवी के चलते दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट का आरोप साबित नहीं हो सका। अदालत ने मंगलवार को अभियुक्त को केवल अपहरण के अपराध में दोषी ठहराते हुए शेष आरोपों से बरी कर दिया था। सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई के बाद अदालत ने दोषी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed