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Amethi News: किशोरी के अपहरण के दोषी को सात साल की कैद
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अमेठी सिटी। पाक्सो एक्ट की विशेष अदालत के स्पेशल जज नीरज श्रीवास्तव ने किशोरी के अपहरण के मामले में अभियुक्त दीपक केसरवानी को दोषी पाते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड भी दिया।
मामला मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। पीड़िता की मां ने 29 सितंबर 2018 को कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि दीपक केसरवानी ने उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में अपहरण, दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मामले का विचारण पाक्सो एक्ट की विशेष अदालत में चला।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की कमजोर पैरवी के चलते दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट का आरोप साबित नहीं हो सका। अदालत ने मंगलवार को अभियुक्त को केवल अपहरण के अपराध में दोषी ठहराते हुए शेष आरोपों से बरी कर दिया था। सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई के बाद अदालत ने दोषी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया।
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मामला मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। पीड़िता की मां ने 29 सितंबर 2018 को कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि दीपक केसरवानी ने उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में अपहरण, दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मामले का विचारण पाक्सो एक्ट की विशेष अदालत में चला।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की कमजोर पैरवी के चलते दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट का आरोप साबित नहीं हो सका। अदालत ने मंगलवार को अभियुक्त को केवल अपहरण के अपराध में दोषी ठहराते हुए शेष आरोपों से बरी कर दिया था। सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई के बाद अदालत ने दोषी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया।
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