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चार दिन पूर्व बीएलओ घर-घर पहुंचाएंगे पर्ची
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गौरीगंज (अमेठी)। मतदान के समय आवश्यक मतदाता पर्ची का वितरण जिला प्रशासन घर-घर कराएगा। मतदाताओं तक यह पर्ची मतदान से पूर्व मुहैया कराई जा सके इसकी जिम्मेदारी बीएलओ को दी गई है। मतदाता पर्ची वितरण नहीं होने की शिकायत मिलने पर संबंधित बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी डीएम की ओर से दी गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने सभी उप जिलाधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर को अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान पर्ची उनके घर पहुंचाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है। डीएम ने बताया कि प्रत्येक मतदाता पर्ची पर बीएलओ हस्ताक्षर करने के बाद ही पर्ची का वितरण संबंधित मतदाता को करेंगे।
बीएलओ उक्त पर्ची पंजीकृत मतदाता को अथवा उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराने के बाद देगा। पर्ची के वितरण के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अफसर द्वारा समय सारिणी तैयार की जाएगी। उसकी एक प्रति रिटर्निंग आफिसर द्वारा राजनीतिक दलों, समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं को उपलब्ध करायी जाएगी। पर्ची का उचित वितरण नहीं होने के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों को प्राप्त करने व उन पर त्वरित कार्रवाई के लिए सेक्टर ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर एक तंत्र स्थापित किया जाएगा।
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बीएलओ द्वारा पर्चियों का वितरण मतदान के कम से कम चार दिन पूर्व करने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने को भी कहा गया है। बीएलओ द्वारा पर्ची का वितरण थोक में या फिर या किसी अन्य द्वारा वितरण नहीं किया जाएगा। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट बीएलओ द्वारा वितरित की गई पर्चियों की रैंडम जांच करेंगे। सभी बीएलओ से प्रारूप-1 पर एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा कि उन्होंने सभी मतदाताओं को पर्चियों का वितरण कर दिया है। इसी प्रकार सेक्टर ऑफिसर से भी यह प्रमाण पत्र प्रारूप-2 पर लिया जाएगा।
बीएलओ एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट से प्राप्त प्रमाण पत्रों के आधार पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समस्त मतदाता सूचना पर्चियों के वितरण के संबंध में एक प्रमाण पत्र प्रारूप-3 पर जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। डीएम ने वितरण में किसी भी स्तर पर लापरवाही की दशा में संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने सभी उप जिलाधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर को अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान पर्ची उनके घर पहुंचाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है। डीएम ने बताया कि प्रत्येक मतदाता पर्ची पर बीएलओ हस्ताक्षर करने के बाद ही पर्ची का वितरण संबंधित मतदाता को करेंगे।
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बीएलओ उक्त पर्ची पंजीकृत मतदाता को अथवा उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराने के बाद देगा। पर्ची के वितरण के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अफसर द्वारा समय सारिणी तैयार की जाएगी। उसकी एक प्रति रिटर्निंग आफिसर द्वारा राजनीतिक दलों, समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं को उपलब्ध करायी जाएगी। पर्ची का उचित वितरण नहीं होने के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों को प्राप्त करने व उन पर त्वरित कार्रवाई के लिए सेक्टर ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर एक तंत्र स्थापित किया जाएगा।
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बीएलओ द्वारा पर्चियों का वितरण मतदान के कम से कम चार दिन पूर्व करने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने को भी कहा गया है। बीएलओ द्वारा पर्ची का वितरण थोक में या फिर या किसी अन्य द्वारा वितरण नहीं किया जाएगा। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट बीएलओ द्वारा वितरित की गई पर्चियों की रैंडम जांच करेंगे। सभी बीएलओ से प्रारूप-1 पर एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा कि उन्होंने सभी मतदाताओं को पर्चियों का वितरण कर दिया है। इसी प्रकार सेक्टर ऑफिसर से भी यह प्रमाण पत्र प्रारूप-2 पर लिया जाएगा।
बीएलओ एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट से प्राप्त प्रमाण पत्रों के आधार पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समस्त मतदाता सूचना पर्चियों के वितरण के संबंध में एक प्रमाण पत्र प्रारूप-3 पर जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। डीएम ने वितरण में किसी भी स्तर पर लापरवाही की दशा में संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी है।