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फर्जी दस्तावेज पर अनुदान लेने वालों से होगी रिकवरी
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अमेठी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में फर्जी दस्तावेज के साहरे अनुदान लेने वालों पर शासन कार्रवाई के मूड में है। कृषि विभाग ने अपील जारी कर अपात्र किसानों से स्वत: अपना आवेदन निरस्त कराने की अपील कराने को कहा है। विभाग ने स्वत: आवेदन निरस्त नहीं कराने पर अनुदान राशि की रिकवरी के अलावा कार्रवाई की चेतावनी दी है।
किसानों को आर्थिक परेशानी से बचाने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता दे रहा है। अंदेशा है कि योजना में भूमि हीन व सरकारी सेवक बड़ी संख्या में लाभ ले रहे हैं।
इस तरह के मामलो की लगातार शिकायत मिलने के बाद शासन ने सख्त रूख अख्तियार किया है। कार्रवाई के पहले जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडेय ने भूमिहीन व सरकारी सेवक के साथ पात्रता श्रेणी से बाहर होने की दशा में आवेदन कर योजना का लाभ ले रहे अपात्र किसानों से योजना के तहत स्वत: अपना आवेदन निरस्त करने की अपील करते हुए विभाग की सूचित करने को कहा है।
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कृषि अधिकारी ने स्वत: आवेदन निरस्त नहीं कराने तथा जांच के दौरान अपात्र मिलने पर योजना के तहत निर्गत राशि की रिकवरी करने के साथ कार्रवाई की चेतावनी दी है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत भूमि हीन, सरकारी सेवक, पेशेवर व्यक्ति, आयकरदाता नाबालिग बच्चे व जिनकी पेंशन दस हजार रुपये से अधिक है प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के लिए अपात्र हैं।
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किसानों को आर्थिक परेशानी से बचाने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता दे रहा है। अंदेशा है कि योजना में भूमि हीन व सरकारी सेवक बड़ी संख्या में लाभ ले रहे हैं।
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इस तरह के मामलो की लगातार शिकायत मिलने के बाद शासन ने सख्त रूख अख्तियार किया है। कार्रवाई के पहले जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडेय ने भूमिहीन व सरकारी सेवक के साथ पात्रता श्रेणी से बाहर होने की दशा में आवेदन कर योजना का लाभ ले रहे अपात्र किसानों से योजना के तहत स्वत: अपना आवेदन निरस्त करने की अपील करते हुए विभाग की सूचित करने को कहा है।
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कृषि अधिकारी ने स्वत: आवेदन निरस्त नहीं कराने तथा जांच के दौरान अपात्र मिलने पर योजना के तहत निर्गत राशि की रिकवरी करने के साथ कार्रवाई की चेतावनी दी है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत भूमि हीन, सरकारी सेवक, पेशेवर व्यक्ति, आयकरदाता नाबालिग बच्चे व जिनकी पेंशन दस हजार रुपये से अधिक है प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के लिए अपात्र हैं।