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Amethi News: तीन बार व्यय प्रेक्षक से करवाना होगा चुनाव खर्च का परीक्षण
Wed, 01 May 2024 02:40 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Wed, 01 May 2024 02:40 AM IST
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अमेठी सिटी। लोकसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को व्यय प्रेक्षक के समक्ष तीन बार अपने खर्च का सत्यापन करना होगा। इसके लिए कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं।
मंगलवार को डीएम निशा अनंत ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन में भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन व्यय का तीन बार उम्मीदवारों को परीक्षण करवाना होगा। बताया कि 10 मई को पहली बार, 14 मई को दूसरी बार तथा 17 मई को तीसरी बार चुनाव खर्च व्यय प्रेक्षक से करवाने की तिथि निर्धारित की गई है।
उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि पर उम्मीदवार स्वयं या उनके निर्वाचन व्यय अभिकर्ता कलेक्ट्रेट सभागार में व्यय प्रेक्षक से अनिवार्य रूप से अपना व्यय लेखा निर्धारित समय में सत्यापित करवा लें। कहा कि निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी की ओर से नामांकन के समय दिए गए निर्धारित रजिस्टर पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
दैनिक व्यय से संबंधित नियमानुसार वाउचर, बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रतियां तीन सेट में एवं लेखा प्रस्तुत करने की तिथि के एक दिन पूर्व तक का व्यय विवरण प्रस्तुत करना होगा। व्यय लेखा प्रस्तुत न करने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ भारतीय निर्वाचन आयोग में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें संबंधित प्रत्याशी की जनसभा/जुलूस तथा वाहन की परमिशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जा सकती है।
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मंगलवार को डीएम निशा अनंत ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन में भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन व्यय का तीन बार उम्मीदवारों को परीक्षण करवाना होगा। बताया कि 10 मई को पहली बार, 14 मई को दूसरी बार तथा 17 मई को तीसरी बार चुनाव खर्च व्यय प्रेक्षक से करवाने की तिथि निर्धारित की गई है।
उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि पर उम्मीदवार स्वयं या उनके निर्वाचन व्यय अभिकर्ता कलेक्ट्रेट सभागार में व्यय प्रेक्षक से अनिवार्य रूप से अपना व्यय लेखा निर्धारित समय में सत्यापित करवा लें। कहा कि निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी की ओर से नामांकन के समय दिए गए निर्धारित रजिस्टर पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
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दैनिक व्यय से संबंधित नियमानुसार वाउचर, बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रतियां तीन सेट में एवं लेखा प्रस्तुत करने की तिथि के एक दिन पूर्व तक का व्यय विवरण प्रस्तुत करना होगा। व्यय लेखा प्रस्तुत न करने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ भारतीय निर्वाचन आयोग में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें संबंधित प्रत्याशी की जनसभा/जुलूस तथा वाहन की परमिशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जा सकती है।
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