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Amethi News: बिना अनुमति वाहन से प्रचार नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी
Thu, 20 Apr 2023 12:20 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Thu, 20 Apr 2023 12:20 AM IST
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गौरीगंज (अमेठी)। निकायों में अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार में लगे वाहनों की अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति प्रचार करते मिलने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव में प्रचार वाहनों के प्रयोग को लेकर निर्देश जारी कर दिया हैं।नगर पालिका परिषद गौरीगंज और जायस में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार तीन वाहनों से ही वार्डों में प्रचार कर सकेंगे।
नगर पंचायत अमेठी व मुसाफिरखाना में अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को दो प्रचार वाहन के प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी। जिला निर्वाचन कार्यालय से जारी अनुमति पत्र को वाहन पर चस्पा किया जाएगा। आयोग के निर्देशानुसार वार्डों में सभासदों को प्रचार के लिए एक वाहन की अनुमति मिलेगी। मतदान और मतगणना दिवस को नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को एक-एक वाहन का प्रयोग करने की अनुमति होगी। सभासदों को वाहनों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
वाहन से प्रचार की अनुमति लेने से पहले उम्मीदवारों को निर्वाचन कार्यालय में आवेदन करना होगा। पास जारी होने के बाद मूल प्रति वाहन के आगे शीशे पर चस्पा करना पड़ेगा। अनुमति प्राप्त वाहनों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के वाहन पर स्टीकर पाये जाने पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन क आरोप में कार्रवाई होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है।
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नगर पंचायत अमेठी व मुसाफिरखाना में अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को दो प्रचार वाहन के प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी। जिला निर्वाचन कार्यालय से जारी अनुमति पत्र को वाहन पर चस्पा किया जाएगा। आयोग के निर्देशानुसार वार्डों में सभासदों को प्रचार के लिए एक वाहन की अनुमति मिलेगी। मतदान और मतगणना दिवस को नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को एक-एक वाहन का प्रयोग करने की अनुमति होगी। सभासदों को वाहनों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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वाहन से प्रचार की अनुमति लेने से पहले उम्मीदवारों को निर्वाचन कार्यालय में आवेदन करना होगा। पास जारी होने के बाद मूल प्रति वाहन के आगे शीशे पर चस्पा करना पड़ेगा। अनुमति प्राप्त वाहनों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के वाहन पर स्टीकर पाये जाने पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन क आरोप में कार्रवाई होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है।
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