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Amethi News: कोर्ट ने पूर्व विधायक व एमएलसी को किया तलब
Sat, 23 May 2026 12:40 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Sat, 23 May 2026 12:40 AM IST
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अमेठी सिटी। विधानसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति समर्थकों संग जुलूस निकालने सहित अन्य आरोपों से जुड़े नौ साल पुराने मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट सुल्तानपुर ने पूर्व विधायक राधेश्याम धोबी और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह सहित अन्य आरोपियों को तलब किया है। अदालत ने सभी आरोपियों को आठ जून को उपस्थित होने का आदेश दिया है।
गौरीगंज कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी आरपी शाही ने आठ फरवरी 2017 की घटना बताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बिना अनुमति जुलूस निकालने, आचार संहिता उल्लंघन समेत अन्य आरोप लगाए गए थे। इस मामले में पूर्व विधायक राधेश्याम धोबी, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, कांग्रेसी नेता मो. नईम, रमेश तिवारी समेत 10 नामजद और दो से तीन हजार अज्ञात समर्थकों को आरोपी बनाया गया था।
पुलिस जांच के बाद राधेश्याम धोबी, दीपक सिंह, मो. नईम और रमेश तिवारी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई पहले ग्राम न्यायालय गौरीगंज में चल रही थी। मो. नईम पहले ही आत्मसमर्पण कर जमानत प्राप्त कर चुके हैं, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी रहा।
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पूर्व विधायक राधेश्याम धोबी ने गत 18 अप्रैल को प्रार्थना पत्र देकर मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग उठाई थी। इसके बाद पत्रावली सुल्तानपुर स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट भेजी गई, जहां अब सुनवाई जारी है।
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गौरीगंज कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी आरपी शाही ने आठ फरवरी 2017 की घटना बताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बिना अनुमति जुलूस निकालने, आचार संहिता उल्लंघन समेत अन्य आरोप लगाए गए थे। इस मामले में पूर्व विधायक राधेश्याम धोबी, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, कांग्रेसी नेता मो. नईम, रमेश तिवारी समेत 10 नामजद और दो से तीन हजार अज्ञात समर्थकों को आरोपी बनाया गया था।
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पुलिस जांच के बाद राधेश्याम धोबी, दीपक सिंह, मो. नईम और रमेश तिवारी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई पहले ग्राम न्यायालय गौरीगंज में चल रही थी। मो. नईम पहले ही आत्मसमर्पण कर जमानत प्राप्त कर चुके हैं, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी रहा।
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पूर्व विधायक राधेश्याम धोबी ने गत 18 अप्रैल को प्रार्थना पत्र देकर मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग उठाई थी। इसके बाद पत्रावली सुल्तानपुर स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट भेजी गई, जहां अब सुनवाई जारी है।