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दो माह पूर्व जेल से रिहा सपा नेता पर धोखाधड़ी का केस

Sat, 15 Jan 2022 11:00 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 15 Jan 2022 11:00 PM IST
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case filed on SP leader for fraud
04 : गौरीगंज : संग्रामपुर क्षेत्र में सपा नेता अमरेंद्र सिंह पिंटू की ओर से पूर्व में लगाई गई होर्डि? - फोटो : AMETHI
गौरीगंज (अमेठी)। पांच वर्ष पूर्व दर्ज दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में बरी होने के बाद दो माह पूर्व जेल से रिहा सपा नेता अमरेंद्र सिंह पिंटू फिर मुश्किल में घिर गए हैं। इस बार पिंटू पर संग्रामपुर थाने में धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि सपा नेता ने अपने दो असलहों का नवीनीकरण कराने के लिए थाने की फर्जी मोहर तथा रिपोर्ट लगाकर एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत किया था।
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संग्रामपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव के रहने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अमरेंद्र सिंह पिंटू के पास लाइसेंसी पिस्टल व रायफल है। दोनों असलहों का नवीनीकरण कराने के लिए पिंटू ने पिछले दिनों एसडीएम अमेठी संजीव कुमार मौर्य के यहां थाने की रिपोर्ट के साथ पत्रावली प्रस्तुत की।
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एसडीएम को थाना प्रभारी के हस्ताक्षर पर शक हुआ तो उन्होंने इसकी रिपोर्ट एसपी को भेज दी। एसपी दिनेश सिंह ने सीओ अमेठी अर्पित कपूर से प्रकरण की जांच कराई। सीओ की जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि रिपोर्ट के साथ ही उस पर लगी थाने की मोहर भी फर्जी है।
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जांच पूरा कर सीओ ने अपनी रिपोर्ट शुक्रवार को एसपी के पास भेज दी। फर्जीवाडे़ की पुष्टि होने की आख्या मिलने के बाद एसपी ने एसएचओ संग्रामपुर अमर सिंह को तत्काल सपा नेता के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया। एसपी का निर्देश मिलते ही एसएचओ ने शुक्रवार देर रात अमरेंद्र सिंह पिंटू के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468 व 471 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर लिया। एसएचओ के वादी होने के चलते विवेचना कोतवाल अमेठी विनोद कुमार सिंह को ट्रांसफर कर दी गई है।
गायत्री के बेहद करीब रहे पिंटू
रामगढ़ निवासी अमरेंद्र सिंह पिंटू वर्ष 2012 में अमेठी विधानसभा क्षेत्र से सपा का टिकट मांग रहे थे। हालांकि बाद में पार्टी ने गायत्री प्रसाद प्रजापति को टिकट दिया। गायत्री को टिकट मिलने पर पिंटू उनके साथ हो गए। गायत्री चुनाव जीतकर मंत्री बने तो पिंटू उनके सबसे करीबी रहे। 2012 से 2017 तक पिंटू लगातार गायत्री के साथ रहे और स्वयं को हर तरह से मजबूत बनाया।
2017 में दर्ज हुआ था दुष्कर्म का केस
वर्ष 2017 में मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर चित्रकूट की एक महिला ने अपने साथ दुष्कर्म व अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के प्रयास का केस दर्ज कराया। दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट से जुड़े इस मामले में कई अन्य लोगों के साथ पिंटू भी नामजद किए गए। 2017 का विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से वे लगातार जेल में निरुद्ध रहे। गत 10 नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद सेशन कोर्ट ने पिंटू समेत तीन को पूरे मामले से बरी कर जेल से रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर पिंटू जेल से रिहा हुए थे। जेल से छूटकर आने के बाद से ही पिंटू ने लोगों से मिलना जुलना तेज कर दिया। पिंटू अमेठी से सपा के टिकट पर विधानसभा का टिकट चाह रहे हैं।
इस समय किसी पद नहीं
समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राम उदित यादव ने कहा कि पिंटू सिंह इस समय पार्टी में किसी पद पर नहीं हैं। कहा कि वह पूर्व में पार्टी के जिला उपाध्यक्ष थे। यह भी बताया कि वे पार्टी के टिकट पर अमेठी से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं।

होगी निष्पक्ष विवेचना : एसपी
एसपी दिनेश सिंह ने कहा कि विवेचना की जिम्मेदारी एसएचओ अमेठी विनोद कुमार सिंह को दी गई है। विवेचक को पूरे प्रकरण की निष्पक्ष विवेचना करने का निर्देश दिया गया है। विवेचक दर्ज केस में साक्ष्य संकलन कर तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
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