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Amethi News: शराब विक्रेता के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर

Mon, 01 Apr 2024 10:57 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Mon, 01 Apr 2024 10:57 PM IST
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Case filed in court against liquor seller
खाद्य सुरक्षा विभाग ने लाइसेंस न मिलने पर की कार्रवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी

अमेठी सिटी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना पंजीकरण के संचालित हो रही शराब की दुकान के लाइसेंसी के खिलाफ न्यायालय में केस दाखिल किया है।
जायस थाना क्षेत्र के ओदारी क्रॉसिंग के पास स्थित एक देशी शराब की दुकान पर कार्रवााई की गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त राजेश द्विवेदी ने बताया कि आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के स्तर से अभियोजन सहमति प्राप्त होने के बाद विधिक मुकदमा रायबरेली कोर्ट में दायर किया गया है। कहा कि प्रत्येक शराब और बियर की दुकानों को संचालित करने वाले कारोबारी को आबकारी विभाग से लाइसेंस प्राप्त करने के उपरांत शराब एवं बियर विक्रय करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग से भी लाइसेंस प्राप्त करना होता है।

जिले में जिन कारोबारियों ने पूर्व में ही खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लिए हैं, उनका समय से नवीनीकरण कराया जाना भी आवश्यक है, अन्यथा बिना लाइसेंस मानते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी निर्भय नारायण सिन्हा के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को उनके क्षेत्र से अलग क्षेत्र में क्रॉस चेकिंग के लिए लगाया गया है।
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