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बार महामंत्री समेत तीन अधिवक्ताओं पर केस दर्ज

Sun, 20 Nov 2022 10:00 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Nov 2022 10:00 PM IST
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Case filed against three advocates including Bar General Secretary
03 : गौरीगंज : प्रशासन की ओर से शनिवार को धराशाई किया गया अतिक्रमण। -संवाद - फोटो : AMETHI
गौरीगंज (अमेठी)। जिला बार एसोसिएशन के महामंत्री समेत तीन अधिवक्ताओं के अवैध निर्माण को ढहवाने के बाद सभी के खिलाफ शनिवार देर रात प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई। पूर्व बार अध्यक्ष पर सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम की धारा 2/3 के साथ ही सरकारी कार्य में बाधा की भी धारा लगाई गई है। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने प्रकरण की विवेचना शुरू कर दी है।
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नगर पालिका क्षेत्र के भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कराने पर नगर पालिका परिषद व राजस्व विभाग ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की थी। पुलिस बल के साथ जेसीबी मशीन से अफसरों ने अपनी मौजूदगी में जिला बार एसोसिएशन के महामंत्री उमाशंकर, पूर्व जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष राम केवल उर्फ केवल प्रसाद तथा कलेक्ट्रेट के अधिवक्ता कृपा शंकर द्वारा अतिक्रमण कर कराया गया निर्माण ढहवा दिया गया था।
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निर्माण ढहवाने के बाद नगर पालिका परिषद गौरीगंज के ईओ सुरजीत सिंह ने देर शाम थाने में तहरीर देकर केस दर्ज कराने की मांग की थी। तहरीर में केवल प्रसाद पर कार्रवाई के दौरान गाली-गलौज कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का भी आरोप लगा था। तहरीर मिलने के बाद गौरीगंज पुलिस ने उमाशंकर व कृपाशंकर के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम की धारा 2/3 तो केवल प्रसाद के खिलाफ अधिनियम की धारा के साथ ही सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज किया है।
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दो अन्य कब्जेदारों पर भी केस
अतिक्रमण खाली कराने के दौरान गौरीगंज थाना क्षेत्र के सरैया मानिकचंद निवासी वंशराज व सुभाषचंद्र का भी नगर पालिका क्षेत्र के कटरा लालगंज की गाटा संख्या 318 (रास्ते की भूमि) पर अवैध कब्जा पाया गया। टीम ने इनका भी निर्माण जमींदोज करा दिया। ईओ की ही तहरीर पर पुलिस ने इन दोनों कब्जेदारों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने पूरे प्रकरण की विवेचना शुरू कर दी है।
तालाब की भूमि पर कब्जा करने वाले दो पर केस
तहसील क्षेत्र के गांव संकरावां निवासी हरिमंगल सिंह व संतोष कुमार सिंह ने ग्राम पंचायत में तालाब खाते की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए धान फसल की रोपाई कर ली थी। क्षेत्रीय लेखपाल राम सूरत मौर्य द्वारा उन्हें फसल काटने से मना किया गया था बावजूद इसके उन लोगों ने फसल काट की। लेखपाल की तहरीर पर गौरीगंज पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

बार काउंसिल को पत्र भेज हस्तक्षेप की मांग
गौरीगंज में जिला प्रशासन की ओर तीन अधिवक्ताओं के भवन/मकान पर जेसीबी मशीन द्वारा ध्वस्तीकरण कार्यवाही से वकीलों में आक्रोश है। राज्य विधिज्ञ परिषद सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार शुक्ल ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को पत्र भेजा है। पत्र में जिला प्रशासन की कार्रवाई को दूषित मंतव्य से की गई कार्रवाई की बात कहते हुए पूरे प्रकरण की जांच प्रतिनिधि मंडल से कराने का अनुरोध किया है। जांच में यदि घटना सच मिलती है तो तानाशाहीपूर्ण अवैध व निरंकुश तथा आपराधिक कृत्य में लिप्त अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग की है।
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