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मेडिकल स्टोर में मिले ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन
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गौरीगंज (अमेठी)। औषधि निरीक्षक ने शनिवार को टीकरमाफी बाजार में मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। इस दौरान टीम को मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस संचालित मिला। मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन के स्टॉक के साथ कई अन्य प्रतिबंधित दवाएं भी मिलीं। औषधि निरीक्षक ने दवाएं सीज करते हुए दो नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज है। पूरेे मामले की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजते हुए सक्षम न्यायालय में केस दर्ज कराने की कवायद शुरू कर दी गई है।
पशु चिकित्सालय प्रयोगार्थ ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन के बाजार में संचालित दुकानों पर भंडारण एवं बिक्री पर रोकथाम के लिए सक्रिय औषधि निरीक्षक पीसी रस्तोगी ने शनिवार को टीकरमाफी बाजार में छापा मारा। इस दौरान बाजार में संचालित राम उजागिर पाल का मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस संचालित मिला। मेडिकल स्टोर पर बिना लेबल लगे दो एमएल के 202 प्लास्टिक सीरिंज में ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन बरामद हुए।
बरामद डिब्बे पर यश एनमोनजी पशु के चित्र के साथ मिला। फर्म पर कोई औषधि बिक्री करने का कोई लाइसेंस नहीं होने तथा प्रतिबंधित दवाओं का स्टॉक मिलने के बाद औषधि निरीक्षक ने 14,500 रुपये कीमत की एलोपैथिक दवाएं सीज करते हुए दो नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। औषधि निरीक्षक ने पूरे मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को देते हुए विक्रेता को तीन दिन में दवा के क्रय-विक्रय संबंधी रसीद के साथ अन्य दस्तावेज कार्यालय में जमा करने को कहा है। औषधि निरीक्षक ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है जांच के बाद दुकान संचालक के खिलाफ सक्षम न्यायालय में परिवाद दाखिल किया जाएगा।
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पशु चिकित्सालय प्रयोगार्थ ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन के बाजार में संचालित दुकानों पर भंडारण एवं बिक्री पर रोकथाम के लिए सक्रिय औषधि निरीक्षक पीसी रस्तोगी ने शनिवार को टीकरमाफी बाजार में छापा मारा। इस दौरान बाजार में संचालित राम उजागिर पाल का मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस संचालित मिला। मेडिकल स्टोर पर बिना लेबल लगे दो एमएल के 202 प्लास्टिक सीरिंज में ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन बरामद हुए।
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बरामद डिब्बे पर यश एनमोनजी पशु के चित्र के साथ मिला। फर्म पर कोई औषधि बिक्री करने का कोई लाइसेंस नहीं होने तथा प्रतिबंधित दवाओं का स्टॉक मिलने के बाद औषधि निरीक्षक ने 14,500 रुपये कीमत की एलोपैथिक दवाएं सीज करते हुए दो नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। औषधि निरीक्षक ने पूरे मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को देते हुए विक्रेता को तीन दिन में दवा के क्रय-विक्रय संबंधी रसीद के साथ अन्य दस्तावेज कार्यालय में जमा करने को कहा है। औषधि निरीक्षक ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है जांच के बाद दुकान संचालक के खिलाफ सक्षम न्यायालय में परिवाद दाखिल किया जाएगा।
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