{"_id":"66eca966311ad386630e14d4","slug":"asked-for-a-chance-in-the-case-filed-against-rahul-gandhi-amethi-news-c-13-1-lko1039-880414-2024-09-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Amethi News: राहुल गांधी के खिलाफ दायर केस में मांगा मौका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Amethi News: राहुल गांधी के खिलाफ दायर केस में मांगा मौका
Fri, 20 Sep 2024 04:14 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Fri, 20 Sep 2024 04:14 AM IST
विज्ञापन
सुल्तानपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में बृहस्पतिवार को परिवादी के अधिवक्ता ने गवाह पेश करने के लिए मौका मांगा है। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तिथि नियत कर दी है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कोर्ट में परिवाद दायर किया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बंगलूरू में 15 जुलाई 2018 को आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी को कोर्ट ने 27 नवंबर 2023 को विचारण के लिए तलब किया था। 20 फरवरी को राहुल गांधी ने कोर्ट में हाजिर होकर जमानत कराई थी।
बाद में उनका बयान दर्ज किया गया था। बृहस्पतिवार को परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र की ओर से गवाही पेश की जानी थी, लेकिन उनके अधिवक्ता ने अन्य मुकदमों में व्यस्त होने का हवाला देकर मौका ले लिया। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तिथि नियत कर दी है।
विज्ञापन
उधर, एक समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मो. अनवर की ओर से दायर परिवाद में सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तिथि नियत कर दी है।
विज्ञापन
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कोर्ट में परिवाद दायर किया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बंगलूरू में 15 जुलाई 2018 को आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी को कोर्ट ने 27 नवंबर 2023 को विचारण के लिए तलब किया था। 20 फरवरी को राहुल गांधी ने कोर्ट में हाजिर होकर जमानत कराई थी।
विज्ञापन
बाद में उनका बयान दर्ज किया गया था। बृहस्पतिवार को परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र की ओर से गवाही पेश की जानी थी, लेकिन उनके अधिवक्ता ने अन्य मुकदमों में व्यस्त होने का हवाला देकर मौका ले लिया। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तिथि नियत कर दी है।
विज्ञापन
उधर, एक समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मो. अनवर की ओर से दायर परिवाद में सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तिथि नियत कर दी है।