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Amethi News: एडीएम ने खरेथू गांव में लगाई खुली अदालत, सुने दो मुकदमे
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गौरीगंज : संग्रामपुर के खेरथू गांव में खुली अदालत से पहले स्थल का निरीक्षण करते एडीएम। -संवाद
- फोटो : AMETHI
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गौरीगंज (अमेठी)। मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। शनिवार को एडीएम ने खरेथू गांव पहुंच खुले आसमान के नीचे अदालत लगाकर दो मुकदमों की सुनवाई की। सुनवाई से पहले स्थलीय निरीक्षण किया गया। दोनों पक्षों के साक्ष्य समेत बयान दर्ज किए गए। सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा गया है।
कोर्ट पर नियमित बढ़ रहे वादों को कम करने के साथ वादकारियों को सुविधा देने के लिए नियमित सुनवाई के साथ खुली अदालत व्यवस्था शुरू की गई है। योजना के तहत करीब एक माह पूर्व गौरीगंज में तहसीलदार द्वारा भी ऐसे ही सड़क किनारे अदालत लगाकर सुनवाई की जा चुकी है। शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस के बाद एडीएम अजित कुमार सिंह ने संग्रामपुर ब्लॉक के खरेथू गांव में आदलत लगा दी।
गांव में धारा 58 राजस्व संहिता के तहत पट्टा निरस्त से जुड़े दो वादों की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान एक वाद राजेंद्र सिंह बनाम रेनू सिंह तो दूसरा वाद जितेंद्र सिंह बनाम सविता सिंह से जुड़ा रहा। इससे पहले एडीएम ने दोनों मुकदमों से जुड़े स्थलों का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद एडीएम ने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्क, साक्ष्य व बयान को सुनने के बाद उसे दर्ज किया। इस दौरान भूमि की स्थित व रकबा का भी सर्वे कराया गया। सुनवाई पूरी करने के बाद आदेश सुरक्षित कर दिया।
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एडीएम ने बताया कि दोनों वादों में साक्ष्य संकलन, बयाद समेत अन्य सभी औपाचारिकता पूरी करने के साथ बहस की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। मंगलवार को दोनों पत्रावाली में नियमानुसार आदेश पारित किया जाएगा। बताया कि खुली अदालत से लोगों को गांव में ही न्याय सुलभ हो सकेगा। जल्द ही अन्य प्रकरणों को भी चिन्हित कर गांव में खुली अदालत लगाकर मुकदमों को निस्तारित कराया जाएगा।
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कोर्ट पर नियमित बढ़ रहे वादों को कम करने के साथ वादकारियों को सुविधा देने के लिए नियमित सुनवाई के साथ खुली अदालत व्यवस्था शुरू की गई है। योजना के तहत करीब एक माह पूर्व गौरीगंज में तहसीलदार द्वारा भी ऐसे ही सड़क किनारे अदालत लगाकर सुनवाई की जा चुकी है। शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस के बाद एडीएम अजित कुमार सिंह ने संग्रामपुर ब्लॉक के खरेथू गांव में आदलत लगा दी।
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गांव में धारा 58 राजस्व संहिता के तहत पट्टा निरस्त से जुड़े दो वादों की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान एक वाद राजेंद्र सिंह बनाम रेनू सिंह तो दूसरा वाद जितेंद्र सिंह बनाम सविता सिंह से जुड़ा रहा। इससे पहले एडीएम ने दोनों मुकदमों से जुड़े स्थलों का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद एडीएम ने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्क, साक्ष्य व बयान को सुनने के बाद उसे दर्ज किया। इस दौरान भूमि की स्थित व रकबा का भी सर्वे कराया गया। सुनवाई पूरी करने के बाद आदेश सुरक्षित कर दिया।
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एडीएम ने बताया कि दोनों वादों में साक्ष्य संकलन, बयाद समेत अन्य सभी औपाचारिकता पूरी करने के साथ बहस की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। मंगलवार को दोनों पत्रावाली में नियमानुसार आदेश पारित किया जाएगा। बताया कि खुली अदालत से लोगों को गांव में ही न्याय सुलभ हो सकेगा। जल्द ही अन्य प्रकरणों को भी चिन्हित कर गांव में खुली अदालत लगाकर मुकदमों को निस्तारित कराया जाएगा।