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जिले में 200 टन सिंगल यूज पॉलिथिन की खपत
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गौरीगंज (अमेठी)। जिले में बड़ी मात्रा में सिंगल यूज पॉलीथिन का प्रयोग होता है। ग्रामीण इलाकों तक में सिंगल यूज पॉलीथिन समेत अन्य पॉलीथिन की धड़ल्ले से बिक्री होती है। एक अनुमान के अनुसार पूरे जिले में प्रति माह करीब 200 टन (दो हजार क्विंटल) सिंगल यूज पॉलीथिन की खपत है।
अकेले जिला मुख्यालय पर प्रतिमाह 70 एमटी सिंगल यूज पॉलीथिन दर्जनों बड़े कारोबारी करते हैं। सिंगल यूज पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगने के बाद दुकानदार डंप पड़ी पॉलीथिन के निस्तारण की जुगत में लगे हैं। बिक्री पर प्रतिबंध लगने के बाद से सिंगल यूज पॉलीथिन के थोक व्यापारियों की मुसीबत बढ़ गई है। थोक व्यापारियों की दुकानों पर करीब 50 एमटी डंप पड़ी पॉलीथिन के निस्तारण करने का जुगाड़ वे खोज रहे है।
एक दुकानदार ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सिंगल यूज पॉलीथिन की प्रत्येक बोरी 25 किग्रा की होती है। एक दुकानदार महीने में करीब 50 से 100 बोरी तक का विक्रय करता है। जिले में सिंगल यूज पॉलीथिन के थोक व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों की संख्या 200 से अधिक है।
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सरकार ने सिंगल यूज पॉलीथिन के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध के बाद अगर शैक्षिक इंस्टीट्यूट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, होटल, दुकान, रेस्टोरेंट में प्रयोग के बाद सड़क, नहर, नदी, तालाब, जंगल, सार्वजनिक पार्क आदि जगहों पर फेंका गया तो उनसे 25 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा।
पॉलीथिन मिलने पर देना पड़ेगा जुर्माना
मात्रा - जुर्माना
100 ग्राम तक - 1000
101 से 500 ग्राम तक - 2000
501 ग्राम से एक किग्रा. तक - 5000
एक किग्रा. से पांच किग्रा. तक - 10000
पांच किग्रा. से अधिक - 25,000
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अकेले जिला मुख्यालय पर प्रतिमाह 70 एमटी सिंगल यूज पॉलीथिन दर्जनों बड़े कारोबारी करते हैं। सिंगल यूज पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगने के बाद दुकानदार डंप पड़ी पॉलीथिन के निस्तारण की जुगत में लगे हैं। बिक्री पर प्रतिबंध लगने के बाद से सिंगल यूज पॉलीथिन के थोक व्यापारियों की मुसीबत बढ़ गई है। थोक व्यापारियों की दुकानों पर करीब 50 एमटी डंप पड़ी पॉलीथिन के निस्तारण करने का जुगाड़ वे खोज रहे है।
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एक दुकानदार ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सिंगल यूज पॉलीथिन की प्रत्येक बोरी 25 किग्रा की होती है। एक दुकानदार महीने में करीब 50 से 100 बोरी तक का विक्रय करता है। जिले में सिंगल यूज पॉलीथिन के थोक व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों की संख्या 200 से अधिक है।
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सरकार ने सिंगल यूज पॉलीथिन के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध के बाद अगर शैक्षिक इंस्टीट्यूट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, होटल, दुकान, रेस्टोरेंट में प्रयोग के बाद सड़क, नहर, नदी, तालाब, जंगल, सार्वजनिक पार्क आदि जगहों पर फेंका गया तो उनसे 25 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा।
पॉलीथिन मिलने पर देना पड़ेगा जुर्माना
मात्रा - जुर्माना
100 ग्राम तक - 1000
101 से 500 ग्राम तक - 2000
501 ग्राम से एक किग्रा. तक - 5000
एक किग्रा. से पांच किग्रा. तक - 10000
पांच किग्रा. से अधिक - 25,000