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अम्बेडकरनगर: पति की हत्या की आरोपी महिला को नहीं मिली जमानत
Sat, 11 Feb 2023 12:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Sat, 11 Feb 2023 12:17 AM IST
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अंबेडकरनगर। कुल्हाड़ी से पति की हत्या कर देने की आरोपी महिला की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश पीएन मिश्र ने खारिज कर दी है। मामला बीते वर्ष इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र का है।
वादी मुकदमा दिलीप वर्मा ने तीन सितंबर को दर्ज कराए केस में कहा था कि पारिवारिक विवाद में मां शांति देवी ने कुल्हाड़ी से हमला कर पिता रामपदारथ की हत्या कर दी। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया था। महिला ने जमानत के लिए अवर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया लेकिन उसे खारिज कर दिया गया।
इस बीच सत्र न्यायालय में दिए प्रार्थना में आरोपी महिला ने अधिवक्ता के जरिए कहा कि संपत्ति हड़पने के लिए वादी मुकदमा ने फर्जी ढंग से केस दर्ज कराया है। उसे फर्जी ढंग से फंसाया गया है।
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अभियोजन पक्ष ने कहा कि चिकित्सकीय परीक्षण व अन्य साक्ष्यों से स्पष्ट है कि कुल्हाड़ी से प्रहार करने के कारण ही रामपदारथ की मौत हुई है। मामला अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, ऐसे में जमानत न दी जाए।
जनपद न्यायाधीश पीएन मिश्र ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।
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वादी मुकदमा दिलीप वर्मा ने तीन सितंबर को दर्ज कराए केस में कहा था कि पारिवारिक विवाद में मां शांति देवी ने कुल्हाड़ी से हमला कर पिता रामपदारथ की हत्या कर दी। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया था। महिला ने जमानत के लिए अवर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया लेकिन उसे खारिज कर दिया गया।
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इस बीच सत्र न्यायालय में दिए प्रार्थना में आरोपी महिला ने अधिवक्ता के जरिए कहा कि संपत्ति हड़पने के लिए वादी मुकदमा ने फर्जी ढंग से केस दर्ज कराया है। उसे फर्जी ढंग से फंसाया गया है।
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अभियोजन पक्ष ने कहा कि चिकित्सकीय परीक्षण व अन्य साक्ष्यों से स्पष्ट है कि कुल्हाड़ी से प्रहार करने के कारण ही रामपदारथ की मौत हुई है। मामला अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, ऐसे में जमानत न दी जाए।
जनपद न्यायाधीश पीएन मिश्र ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।