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गैर इरादतन हत्या में दो लोगों को सात साल की सजा
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अंबेडकरनगर। गैर इरादतन हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने दो अभियुक्तों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेश में कहा कि यदि जुर्माने की रकम नहीं अदा की गई तो एक-एक माह की सजा भुगतनी होगी।
अनिरुद्ध कुमार वर्मा ने अकबरपुर कोतवाली में वर्ष 2013 में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि उसके बड़े भाई गिरीशचंद्र वर्मा जो कुड़िया चितौना ईंट भट्ठे पर रहते हैं, उन्हें कुछ लोगों ने जमकर पीट दिया है। सूचना मिलने के बाद वह मौके पर पहुंचे तो उसके भाई घायल मिले। जिला अस्पताल लाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अज्ञात के विरुद्घ मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए विवेचना के दौरान विनोद कुमार व प्रदीप कुमार को आरोपी बनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाषचंद्र ने मामले में न्यायालय के समक्ष दोनों के विरुद्घ कई साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसमें दोनों दोषी पाए गए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नेहा आनंद ने दोनों अभियुक्तों को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अनिरुद्ध कुमार वर्मा ने अकबरपुर कोतवाली में वर्ष 2013 में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि उसके बड़े भाई गिरीशचंद्र वर्मा जो कुड़िया चितौना ईंट भट्ठे पर रहते हैं, उन्हें कुछ लोगों ने जमकर पीट दिया है। सूचना मिलने के बाद वह मौके पर पहुंचे तो उसके भाई घायल मिले। जिला अस्पताल लाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अज्ञात के विरुद्घ मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए विवेचना के दौरान विनोद कुमार व प्रदीप कुमार को आरोपी बनाया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाषचंद्र ने मामले में न्यायालय के समक्ष दोनों के विरुद्घ कई साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसमें दोनों दोषी पाए गए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नेहा आनंद ने दोनों अभियुक्तों को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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