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Balrampur News: मारपीट के दो दोषियों को 36 वर्ष बाद सजा

Sun, 20 Jul 2025 10:40 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Jul 2025 10:40 PM IST
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Two accused of assault sentenced after 36 years
बलरामपुर। मारपीट के मामले में दो दोषियों को न्यायालय उठने तक न्यायिक हिरासत की सजा जेएम उतरौला योगेश चौधरी ने सुनाई है। जेएम ने दोनों दोषियों को 1500-1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। 36 वर्ष बाद मुकदमे का निर्णय हुआ है। उतरौला कोतवाली में 01 जनवरी 1989 को कुतुबुलनिशा ने गांव के ही मजीद व रहमून के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान दोनों दोषियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। साक्ष्यों के आधार पर जेएम ने दोनों को मारपीट का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। (संवाद)
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29 वर्ष बाद मारपीट के चार दोषियों को सजा
बलरामपुर। सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी राहुल आनंद ने मारपीट के मामले में पिता और उसके तीन पुत्रों सहित चार लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। एसीजेएम ने दोषी को न्यायालय उठने तक न्यायिक हिरासत में रहने और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। 29 वर्ष के बाद मामले में फैसला आया है।
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कोतवाली नगर में 14 फरवरी 1996 को मिश्रौलिया निवासी सफीउल्ला ने गांव के ही नबीउल्ला व उनके पुत्र श्रॉफतुल्ला, अजमतउल्ला और लाला के खिलाफ मारपीट का मुकदमा लिखाया था। पुलिस ने जांच के बाद चारों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान चारों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने चारों को मारपीट का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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