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आरोपियों को बचाने में दरोगा पर होगा केस
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अंबेडकरनगर। एक मुकदमे में आरोपियों को दंड से बचाने की कोशिश और विधि निर्देशों की अवहेलना करने को लेकर कोर्ट ने दरोगा पर केस दर्ज करने का निर्देश सम्मनपुर पुलिस को दिया है। सम्मनपुर थाना क्षेत्र के आलमपुर गोमुनपुर निवासी गंगाराम ने 25 जुलाई 2019 को विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया था।
आरोप है कि बगैर साक्ष्य संकलित किए की विवेचक दरोगा रमेश चंद्र शुक्ल ने झूठा मुकदमा दिखाकर फाइनल रिपोर्ट लगा दी। इसकी शिकायत पीड़ित ने कोर्ट में की। इसमें कोर्ट की तरफ से दिए गए निर्देशों का पालन न करने तथा आरोपियों को बचाने की कोशिश आदि के चलते सीजेएम ने दरोगा पर केस दर्ज करने का निर्देश दे दिया।
एसओ रमाकांत प्रजापति ने बताया कि कोर्ट का आदेश मिला है। दरोगा का यहां से तबादला हो चुका है। कोर्ट के निर्देश का पालन होगा।
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आरोप है कि बगैर साक्ष्य संकलित किए की विवेचक दरोगा रमेश चंद्र शुक्ल ने झूठा मुकदमा दिखाकर फाइनल रिपोर्ट लगा दी। इसकी शिकायत पीड़ित ने कोर्ट में की। इसमें कोर्ट की तरफ से दिए गए निर्देशों का पालन न करने तथा आरोपियों को बचाने की कोशिश आदि के चलते सीजेएम ने दरोगा पर केस दर्ज करने का निर्देश दे दिया।
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एसओ रमाकांत प्रजापति ने बताया कि कोर्ट का आदेश मिला है। दरोगा का यहां से तबादला हो चुका है। कोर्ट के निर्देश का पालन होगा।