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Ambedkar Nagar News: दोषियों को दो वर्ष का सश्रम कारावास
Fri, 16 May 2025 10:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Fri, 16 May 2025 10:45 PM IST
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अंबेडकरनगर। सात वर्ष पूर्व दर्ज एससीएसटी केस की सुनाई कर कोर्ट ने दोषियों को दो वर्ष की सजा और छह हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
भीटी के गौरा सुगौटी निवासी बुधिराम के मुताबिक दामोदरपुर गांव में उनका सैलून है। आठ अप्रैल 2018 को उनकी दुकान पर दामोदरपुर निवासी माशूक अली आए और सबसे पहले अपने बाल काटने की बात कही। उनके बेटे अजय ने कहा कि दुकान में पहले से कई ग्राहक बैठे हैं। उनके बाल काटने के बाद ही आपका बाल काट पाऊंगा।
इसके बाद माशूक आक्रोशित हो गए और जाति सूचक गालियां देने लगे। विरोध करने पर पिटाई शुरू कर दी। दुकान में रखा लकड़ी का पटरा अजय के सिर पर मार घायल कर भाग निकला था। इसके बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था। पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। शुक्रवार को इसी मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट रामविलास सिंह ने माशूक को दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
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भीटी के गौरा सुगौटी निवासी बुधिराम के मुताबिक दामोदरपुर गांव में उनका सैलून है। आठ अप्रैल 2018 को उनकी दुकान पर दामोदरपुर निवासी माशूक अली आए और सबसे पहले अपने बाल काटने की बात कही। उनके बेटे अजय ने कहा कि दुकान में पहले से कई ग्राहक बैठे हैं। उनके बाल काटने के बाद ही आपका बाल काट पाऊंगा।
इसके बाद माशूक आक्रोशित हो गए और जाति सूचक गालियां देने लगे। विरोध करने पर पिटाई शुरू कर दी। दुकान में रखा लकड़ी का पटरा अजय के सिर पर मार घायल कर भाग निकला था। इसके बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था। पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। शुक्रवार को इसी मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट रामविलास सिंह ने माशूक को दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
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