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खाद्य पदार्थों के सात नमूने फेल, पांच दुकानदारों पर जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो/अंबेडकरनगर
Updated Thu, 05 May 2016 11:34 PM IST
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दूध
- फोटो : demo pic
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मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने को बीते दिनों छापेमारी में लिए गए नमूनों में से सात जांच के बाद फेल पाए गए। इस पर एडीएम/न्याय निर्णायक अधिकारी ने पांच के विरुद्ध सात-सात हजार रुपये जुर्माने की कार्रवाई की जबकि एक के विरुद्ध आयुक्त खाद्य के निर्देश पर सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज कराया गया।
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एक अन्य के विरुद्ध इसी कोर्ट में केस दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि बीते दिनों डीएम विवेक के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर अंकुश पाने के लिए जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया था। इसमें 12 से अधिक खाद्य सामग्रियों के नमूने लेकर जांच को भेजे गए थे जिसमें सात नमूने घटिया पाए गए।
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मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद पांडेय ने बताया कि अकबरपुर थाना अंतर्गत मीरानपुर निवासी अनिल की मिठाई की दुकान से मिल्क केक, खजुरी बाजार स्थित बृजकिशोर की मिठाई की दुकान से बर्फी, मोहसिनपुर मंसूरपुर स्थित बिंदेश्वरी प्रसाद के किराने की दुकान से मसाला, अब्दुल्लापुर स्थित मनीष गुप्ता की मिठाई की दुकान से दूध का व संघतिया नाका के निकट से दूधिया कमल के दूध का नमूना जांच के बाद घटिया पाया गया था।
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इन सभी को नोटिस जारी करने के बाद एडीएम/न्याय निर्णायक अधिकारी कोर्ट में बीते दिनों वाद दायर किया गया था। बीते दिन संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध सात-सात हजार रुपये का जुर्माना कोर्ट ने लगाया।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीके पांडेय ने बताया कि बेवाना थाना अंतर्गत बहलोलपुर स्थित लक्ष्मीशंकर के किराने की दुकान से खड़ी धनिया व बसखारी बाजार स्थित विजय प्रकाश गौड़ की मिठाई की दुकान से लिए गए बर्फी के नमूने जांच के बाद पूरी तरह फेल पाए गए।
इसकी रिपोर्ट आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ को भेजी गई थी। इस पर आयुक्त आशीष गोयल के निर्देश पर 28 अप्रैल को लक्ष्मीशंकर के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में वाद दायर कर दिया गया जबकि विजय प्रकाश के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।