{"_id":"690b968ec2e79f0e9b08c0f8","slug":"poor-children-will-get-admission-in-private-schools-ambedkar-nagar-news-c-91-1-ame1011-144794-2025-11-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ambedkar Nagar News: गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में मिलेगा प्रवेश का मौका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ambedkar Nagar News: गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में मिलेगा प्रवेश का मौका
Wed, 05 Nov 2025 11:55 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Wed, 05 Nov 2025 11:55 PM IST
विज्ञापन
अंबेडकरनगर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर व वंचित वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा दिलाने की प्रक्रिया एक दिसंबर से शुरू होगी। इस बार आवेदन प्रक्रिया को चार के बजाय पांच चरणों में पूरा किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया है कि इस योजना के तहत ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से पात्र बच्चों का चयन किया जाएगा। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होंगे, जिसके लिए अभिभावकों को आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने होंगे।
बॉक्स
प्रक्रिया में कई बदलाव
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि इस बार आरटीई प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जो आगामी शिक्षा सत्र 2026-27 से प्रभावी होंगे। बच्चों का ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (अपार) आईडी और अभिभावकों का आधार सत्यापन अनिवार्य किया गया है। इस बार शासन ने यह भी व्यवस्था की है कि प्रत्येक चरण में जिन बच्चों का चयन नहीं होगा, उनके अस्वीकृत होने के कारणों की समीक्षा भी की जाएगी ताकि आगे की प्रक्रिया और पारदर्शी बनाई जा सके।
बीएसए ने अभिभावकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने दस्तावेज तैयार कर लें और निर्धारित समय पर ऑनलाइन आवेदन करें, ताकि किसी भी चरण में पात्रता से वंचित न रहें।
विज्ञापन
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
अभिभावकों का आधार कार्ड
आय प्रमाणपत्र
जाति प्रमाणपत्र
निवास प्रमाणपत्र
बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र
बच्चे का आधार कार्ड
विज्ञापन
बॉक्स
प्रक्रिया में कई बदलाव
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि इस बार आरटीई प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जो आगामी शिक्षा सत्र 2026-27 से प्रभावी होंगे। बच्चों का ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (अपार) आईडी और अभिभावकों का आधार सत्यापन अनिवार्य किया गया है। इस बार शासन ने यह भी व्यवस्था की है कि प्रत्येक चरण में जिन बच्चों का चयन नहीं होगा, उनके अस्वीकृत होने के कारणों की समीक्षा भी की जाएगी ताकि आगे की प्रक्रिया और पारदर्शी बनाई जा सके।
विज्ञापन
बीएसए ने अभिभावकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने दस्तावेज तैयार कर लें और निर्धारित समय पर ऑनलाइन आवेदन करें, ताकि किसी भी चरण में पात्रता से वंचित न रहें।
विज्ञापन
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
अभिभावकों का आधार कार्ड
आय प्रमाणपत्र
जाति प्रमाणपत्र
निवास प्रमाणपत्र
बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र
बच्चे का आधार कार्ड