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Ambedkar Nagar News: राष्ट्रीय लोक अदालत आज, समझौते से होगा मामलों का निपटारा
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अंबेडकरनगर। लंबित वादों के त्वरित एवं सुलभ निस्तारण के उद्देश्य से शनिवार को जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभारंभ सुबह 10 बजे जनपद न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार की ओर से न्यायालय परिसर में किया जाएगा। लोक अदालत को लेकर न्यायालय परिसर में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
जिला जज ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे मामलों का निस्तारण किया जाएगा, जिन्हें आपसी सहमति और समझौते के आधार पर आसानी से सुलझाया जा सकता है। इसमें बैंक ऋण विवाद, बिजली बिल, पानी बिल, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद, वैवाहिक मामले, चेक बाउंस, श्रम विवाद, राजस्व मामले, भूमि विवाद, आपराधिक सुलह योग्य वाद, ट्रैफिक चालान, बीमा क्लेम तथा छोटे दीवानी वाद शामिल रहेंगे।
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी अधिनियम व नोडल अधिकारी पवन कुमार शुक्ला ने बताया कि लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां मामलों का निस्तारण आपसी सहमति से एक ही दिन में किया जाता है। इसमें पक्षकारों को लंबी तारीखों, अतिरिक्त खर्च और जटिल कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलती है।
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बैंक व बिजली विभाग के कैंप रहेंगे सक्रिय
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न बैंकों, विद्युत विभाग, बीमा कंपनियों और सरकारी विभागों की ओर से विशेष काउंटर लगाए जाएंगे, जहां लोग मौके पर ही समझौता कर मामलों का निपटारा करा सकेंगे। छोटे ऋण बकायेदारों को किस्तों में भुगतान और ब्याज में राहत जैसी सुविधाएं भी मिल सकती हैं।
आपसी विवादों का भी होगा निस्तारण
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से जुड़े मामलों में पीड़ितों और परिजनों को शीघ्र मुआवजा दिलाने पर विशेष जोर रहेगा। बीमा कंपनियों और वादकारियों के बीच समझौते के जरिये वर्षों पुराने दावे भी निस्तारित किए जाएंगे। पति-पत्नी विवाद, भरण-पोषण, पारिवारिक कलह और अन्य घरेलू मामलों में सुलह-समझौते के माध्यम से रिश्तों को बचाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए अलग से सुलह केंद्र और मध्यस्थता टीम सक्रिय रहेगी।
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जिला जज ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे मामलों का निस्तारण किया जाएगा, जिन्हें आपसी सहमति और समझौते के आधार पर आसानी से सुलझाया जा सकता है। इसमें बैंक ऋण विवाद, बिजली बिल, पानी बिल, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद, वैवाहिक मामले, चेक बाउंस, श्रम विवाद, राजस्व मामले, भूमि विवाद, आपराधिक सुलह योग्य वाद, ट्रैफिक चालान, बीमा क्लेम तथा छोटे दीवानी वाद शामिल रहेंगे।
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विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी अधिनियम व नोडल अधिकारी पवन कुमार शुक्ला ने बताया कि लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां मामलों का निस्तारण आपसी सहमति से एक ही दिन में किया जाता है। इसमें पक्षकारों को लंबी तारीखों, अतिरिक्त खर्च और जटिल कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलती है।
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बैंक व बिजली विभाग के कैंप रहेंगे सक्रिय
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न बैंकों, विद्युत विभाग, बीमा कंपनियों और सरकारी विभागों की ओर से विशेष काउंटर लगाए जाएंगे, जहां लोग मौके पर ही समझौता कर मामलों का निपटारा करा सकेंगे। छोटे ऋण बकायेदारों को किस्तों में भुगतान और ब्याज में राहत जैसी सुविधाएं भी मिल सकती हैं।
आपसी विवादों का भी होगा निस्तारण
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से जुड़े मामलों में पीड़ितों और परिजनों को शीघ्र मुआवजा दिलाने पर विशेष जोर रहेगा। बीमा कंपनियों और वादकारियों के बीच समझौते के जरिये वर्षों पुराने दावे भी निस्तारित किए जाएंगे। पति-पत्नी विवाद, भरण-पोषण, पारिवारिक कलह और अन्य घरेलू मामलों में सुलह-समझौते के माध्यम से रिश्तों को बचाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए अलग से सुलह केंद्र और मध्यस्थता टीम सक्रिय रहेगी।