{"_id":"65734fd1f395a4a3cc089c46","slug":"lok-adalat-today-40-thousand-540-cases-will-be-settled-ambedkar-nagar-news-c-91-1-abn1002-7544-2023-12-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ambedkar Nagar News: लोक अदालत आज, होगा 40 हजार 540 मुकदमों का निपटारा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ambedkar Nagar News: लोक अदालत आज, होगा 40 हजार 540 मुकदमों का निपटारा
विज्ञापन
अंबेडकरनगर। जनपद न्यायालय सभागार में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें 40 हजार 540 वादों को निस्तारण करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। डेढ़ दर्जन से अधिक अदालतों के माध्यम से इन वादों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
जनपद न्यायालय परिसर शनिवार को वादकारियों के लिए एक साथ बड़ी राहत का सबब बनेगा। दरअसल यहां राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिलाजज रामसुलीन सिंह की देखरेख में होगा। एक दिन पहले जिला जज ने तैयारियों की विधिवत समीक्षा की। बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में लंबित वादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। इसमें सिविल वाद के साथ ही लघु फौजदारी, बिजली, पारिवारिक, बैंक सहित अन्य सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले वादों को तय किया गया है।
बताया कि लोक अदालत में आने वाले सभी फरियादियों की शिकायतों को निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा। न्यायाधीश ने कहा कि अन्य मामलों के दोनों पक्षों के लोग भी लोक अदालत में पहुंचकर समस्या के त्वरित समाधान का लाभ उठा सकते हैं। कहा कि इससे दोनों पक्षों का समय बचेगा और आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा। सुलह समझौते के तहत समस्या का समाधान तय किया जाएगा। बताया कि लोक अदालत को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
जनपद न्यायालय परिसर शनिवार को वादकारियों के लिए एक साथ बड़ी राहत का सबब बनेगा। दरअसल यहां राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिलाजज रामसुलीन सिंह की देखरेख में होगा। एक दिन पहले जिला जज ने तैयारियों की विधिवत समीक्षा की। बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में लंबित वादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। इसमें सिविल वाद के साथ ही लघु फौजदारी, बिजली, पारिवारिक, बैंक सहित अन्य सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले वादों को तय किया गया है।
विज्ञापन
बताया कि लोक अदालत में आने वाले सभी फरियादियों की शिकायतों को निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा। न्यायाधीश ने कहा कि अन्य मामलों के दोनों पक्षों के लोग भी लोक अदालत में पहुंचकर समस्या के त्वरित समाधान का लाभ उठा सकते हैं। कहा कि इससे दोनों पक्षों का समय बचेगा और आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा। सुलह समझौते के तहत समस्या का समाधान तय किया जाएगा। बताया कि लोक अदालत को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। (संवाद)
विज्ञापन