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शराब दुकानों की बंदी तिथि निर्धारित
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अंबेडकरनगर। जिला प्रशासन ने पड़ोसी जनपदों तथा अंबेडकरनगर में मतदान समेत मतगणना को देखते हुए शराब की सभी दुकानों को अलग-अलग तिथियों में बंद रखने का आदेश जारी किया है।
जिला मजिस्ट्रेट सैमुअल पॉल एन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 27 फरवरी को अयोध्या व सुल्तानपुर जनपद में मतदान को देखते हुए इन दोनों जनपदों की सीमा से आठ किलोमीटर की परिधि में आने वाली अंबेडकरनगर जिले के सभी आबकारी विभाग से जुड़ी लाइसेंसी दुकानें 25 फरवरी की सायं 6 बजे से मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी। इसी तरह तीन मार्च को अंबेडकरनगर में मतदान को देखते हुए समूचे जिले की शराब की सभी दुकानें व बीयर बार एक मार्च की शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी।
7 मार्च को आजमगढ़ व जौनपुर जिले में मतदान को देखते हुए दोनों जिलों की सीमा से आठ किलोमीटर की परिधि में आने वाली जिले की सभी दुकानं पांच मार्च की शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी। इसी तरह 10 मार्च को होने वाली मतगणना के मद्देनजर उस दिन सुबह से मतदान समाप्ति तक जिले की सभी दुकानें बंद होंगी। डीएम ने आबकारी व पुलिस विभाग को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।
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जिला मजिस्ट्रेट सैमुअल पॉल एन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 27 फरवरी को अयोध्या व सुल्तानपुर जनपद में मतदान को देखते हुए इन दोनों जनपदों की सीमा से आठ किलोमीटर की परिधि में आने वाली अंबेडकरनगर जिले के सभी आबकारी विभाग से जुड़ी लाइसेंसी दुकानें 25 फरवरी की सायं 6 बजे से मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी। इसी तरह तीन मार्च को अंबेडकरनगर में मतदान को देखते हुए समूचे जिले की शराब की सभी दुकानें व बीयर बार एक मार्च की शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी।
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7 मार्च को आजमगढ़ व जौनपुर जिले में मतदान को देखते हुए दोनों जिलों की सीमा से आठ किलोमीटर की परिधि में आने वाली जिले की सभी दुकानं पांच मार्च की शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी। इसी तरह 10 मार्च को होने वाली मतगणना के मद्देनजर उस दिन सुबह से मतदान समाप्ति तक जिले की सभी दुकानें बंद होंगी। डीएम ने आबकारी व पुलिस विभाग को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।
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