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Ambedkar Nagar News: पाॅक्सो मामले की कार्यवाही समाप्त

Wed, 26 Aug 2026 12:00 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर Updated Wed, 26 Aug 2026 12:00 AM IST
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Proceedings in the POCSO case concluded
अंबेडकरनगर। हंसवर थाने से जुड़े वर्ष 2019 के पाक्सो मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मोहन कुमार की अदालत ने आरोपी प्रदीप के खिलाफ चल रही कार्यवाही समाप्त कर दी। आरोपी की ओर से दाखिल प्रार्थनापत्र और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के 11 अगस्त 2026 के आदेश का अवलोकन करने के बाद अदालत ने यह आदेश पारित किया।
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मामला वर्ष 2019 व 2020 से संबंधित था। इसमें आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी की ओर से अदालत को बताया गया कि पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर हाईकोर्ट ने 11 अगस्त को उसके संबंध में पूरी आपराधिक कार्यवाही और पूर्व में पारित आरोप तय करने के आदेश को निरस्त कर दिया है।
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26 साल पुराने मारपीट के मामले में दोषी को सजा

अंबेडकरनगर। अहिरौली थाने में वर्ष 2000 में दर्ज मारपीट के मामले में एसीजेएम न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने जुर्म स्वीकार करने पर अभियुक्त राम पूजन निवासी प्रहलाद पट्टी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई व 800 रुपये अर्थदंड लगाया।
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मारपीट के दो मामलों में छह दोषियों पर जुर्माना
अंबेडकरनगर। महरुआ में दर्ज मारपीट के दो मामलों में ग्राम न्यायालय भीटी ने छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए अर्थदंड से दंडित किया है। एक मामले में श्याम लाल, संतोष और अरविंद निवासी बरामदपुर लोहरा को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। वहीं, वर्ष 2021 के एनसीआर के मामले में पुन्नवासी, धनराज और जैसराज निवासी बरामदपुर लोहरा महरुआ को दोषी करार देते हुए प्रत्येक पर 800 रुपये का जुर्माना लगाया। संव
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