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जेल में उपद्रव के मामले में अभियुक्त की जमानत अर्जी रद्द
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अंबेडकरनगर। जेल में उपद्रव करने के मामले में एक अभियुक्त की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही हत्या व रंगदारी मांगने के अलग-अलग मामलों में भी दो अभियुक्तों की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश ने नामंजूर कर दी।
गौरतलब है कि अंबेडकरनगर जेल में तैनात जेलर रमाकांत ने बीते 18 जून को अकबरपुर कोतवाली में दर्ज कराए केस में कहा था कि जेल में बंद बंदियों ने खाने की गुणवत्ता को खराब बताते हुए उपद्रव किया। सर्किल व बैरकों में तोड़फोड़ करने के साथ ही जेल कर्मी नंदलाल सिंह को बंदी बना लिया। पिटाई करने के साथ ही वर्दी तक उतरवा ली। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर कई नामजद व अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया था। इसी मामले में एक अभियुक्त बलिया जनपद के बैरिया थाना अन्तर्गत रामपुर पाण्डेयपुर निवासी हरेराम मिश्र ने जनपद न्यायाधीश कोर्ट में जमानत की अर्जी दी।
जनपद न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग ने मामले को गंभीर मानते हुए अभियुक्त की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। रंगदारी मांगने का एक मामला एनटीपीसी में कार्यरत संस्था एल एंड टी के सुपरवाइजर राजकुमार गुप्त ने दर्ज कराया था। इसमें कहा गया कि उसका 4 फरवरी को अपहरण कर लिया गया। सरयू नदी के किनारे ले जाकर पिटाई की और रंगदारी मांगी। मामले में सेमरा नसीरपुर निवासी पप्पू यादव व चार अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज हुआ था। जेल में बंद पप्पू यादव की जमानत अर्जी अब जनपद न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग ने खारिज कर दी। हंसवर थाने में चिकित्सक हबीबुर्रहमान उर्फ पहाड़ी की हत्या मामले के अभियुक्त मोहम्मद मशरूफ निवासी हंसवर की जमानत अर्जी को भी जनपद न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग ने निरस्त कर दिया।
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गौरतलब है कि अंबेडकरनगर जेल में तैनात जेलर रमाकांत ने बीते 18 जून को अकबरपुर कोतवाली में दर्ज कराए केस में कहा था कि जेल में बंद बंदियों ने खाने की गुणवत्ता को खराब बताते हुए उपद्रव किया। सर्किल व बैरकों में तोड़फोड़ करने के साथ ही जेल कर्मी नंदलाल सिंह को बंदी बना लिया। पिटाई करने के साथ ही वर्दी तक उतरवा ली। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर कई नामजद व अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया था। इसी मामले में एक अभियुक्त बलिया जनपद के बैरिया थाना अन्तर्गत रामपुर पाण्डेयपुर निवासी हरेराम मिश्र ने जनपद न्यायाधीश कोर्ट में जमानत की अर्जी दी।
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जनपद न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग ने मामले को गंभीर मानते हुए अभियुक्त की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। रंगदारी मांगने का एक मामला एनटीपीसी में कार्यरत संस्था एल एंड टी के सुपरवाइजर राजकुमार गुप्त ने दर्ज कराया था। इसमें कहा गया कि उसका 4 फरवरी को अपहरण कर लिया गया। सरयू नदी के किनारे ले जाकर पिटाई की और रंगदारी मांगी। मामले में सेमरा नसीरपुर निवासी पप्पू यादव व चार अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज हुआ था। जेल में बंद पप्पू यादव की जमानत अर्जी अब जनपद न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग ने खारिज कर दी। हंसवर थाने में चिकित्सक हबीबुर्रहमान उर्फ पहाड़ी की हत्या मामले के अभियुक्त मोहम्मद मशरूफ निवासी हंसवर की जमानत अर्जी को भी जनपद न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग ने निरस्त कर दिया।
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