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Ambedkar Nagar News: स्कूटी सवार शिक्षक की मौत पर बीमा कंपनी देगी 99.21 लाख रुपये मुआवजा

Sat, 27 Jun 2026 10:55 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 27 Jun 2026 10:55 PM IST
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Insurance company will give 99.21 lakh rupees compensation for the death of a scooter-riding teacher
अंबेडकरनगर। टांडा क्षेत्र में वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले चिंतौरा मुबारकपुर निवासी शिक्षक दलीलुल्लाह चौधरी के परिवार को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अयोध्या ने राहत दी है। पीठासीन अधिकारी रविकांत तृतीय ने हादसे को बाइक चालक की लापरवाही का परिणाम मानते हुए परिवार को 99 लाख 21 हजार 504 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी को यह राशि याचिका दाखिल होने की तारीख से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा करनी होगी।
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मामला टांडा के चिंतौरा खुर्द मार्ग का है। 14 मई 2019 की रात करीब 8:30 बजे होर्वट त्रिलोकनाथ इंटर कॉलेज टांडा में प्रवक्ता पद पर कार्यरत दलीलुल्लाह चौधरी अपने पुत्र अरहम अब्दुल्लाह के साथ स्कूटी से तरावीह की नमाज पढ़ने जा रहे थे। तभी तेज रफ्तार बाइक सवार ने स्कूटी में टक्कर मार दी थी। हादसे में दलीलुल्लाह चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्र घायल हो गया था। टांडा पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। मृतक की पत्नी दरखशां गुलची और पुत्र अरहम अब्दुल्लाह ने मोटर यान अधिनियम के तहत मुआवजे की मांग की थी।
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याचिका में करीब 1 करोड़ 81 लाख 91 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति मांगी गई थी। बीमा कंपनी और बाइक चालक ने दुर्घटना में बाइक की भूमिका से इन्कार करते हुए अज्ञात चार पहिया वाहन से हादसा होने का दावा किया था। सुनवाई के दौरान अधिकरण ने मृतक के पुत्र के बयान, पुलिस जांच रिपोर्ट, आरोप पत्र और घटनास्थल के नक्शे को आधार बनाया। जांच में बाइक चालक राम आशीष मौर्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
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अधिकरण ने माना कि दुर्घटना बाइक चालक की लापरवाही से हुई और मृतक की कोई गलती नहीं थी। रिकॉर्ड के अनुसार मृतक का मासिक सकल वेतन 79,632 रुपये था। आय, उम्र और आश्रितों की संख्या के आधार पर मुआवजे की गणना की गई। अंतिम संस्कार, संपत्ति क्षति समेत अन्य मदों को जोड़कर कुल 99 लाख 21 हजार 504 रुपये तय किए गए। दुर्घटना के समय बाइक बीमित और चालक के पास वैध लाइसेंस होने के कारण पूरी जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होगी। आदेश के अनुसार 50 प्रतिशत राशि पांच साल के लिए सावधि जमा में रखी जाएगी जबकि शेष राशि खातों में भेजी जाएगी।
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