{"_id":"570fd1e74f1c1b54384a6b29","slug":"illegal-nursing-home-will-not-run","type":"story","status":"publish","title_hn":"नहीं चलेंगे अवैध नर्सिंग होम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नहीं चलेंगे अवैध नर्सिंग होम
अमर उजाला ब्यूरो/अंबेडकरनगर
Updated Thu, 14 Apr 2016 10:52 PM IST
विज्ञापन
अस्पताल
- फोटो : demo pic
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बिना पंजीकरण चलने वाले नर्सिंग होम, चिकित्सालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। मुख्य चिकित्साधिकारी ने अपने आदेश में कहा कि बिना पंजीकरण चलने वाले नर्सिंग होम, चिकित्सालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर तुरंत पंजीकरण करवा लें।
विज्ञापन
जिनकी पंजीकरण वैधता खत्म हो गई है वह भी नवीनीकरण करवा लें। प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी ने संचालकों को चेतावनी दी कि शासन के सख्त निर्देश है कि अवैध रूप से संचालित होने वाले ऐसे संस्थानों की जांच की जाए।
विज्ञापन
दोषी मिलने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बताया कि इस मामले में उच्च न्यायालय ने भी काफी सख्त रवैया अपनाया है, ऐसे में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विज्ञापन