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किसान सम्मान निधि में धांधली के आरोपी प्रधान की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Tue, 27 Oct 2020 10:21 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 27 Oct 2020 10:21 PM IST
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Fraud
अंबेडकरनगर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बहुचर्चित धांधली मामले के आरोपी मुरवाह ग्राम प्रधान की अग्रिम जमानत अर्जी प्रभारी जनपद न्यायाधीश ने खारिज कर दी। आरोपी ने एक सहायक अध्यापक के साथ मिलकर बच्चों व भूमिहीन नागरिकों के आधार कार्ड का दुरुपयोग कर फर्जी खतौनी आदि के आधार पर मोटी रकम हड़प ली थी।
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि धांधली मामले के प्रमुख आरोपी जलालपुर ब्लाक के मुरवाह ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान बोधप्रकाश उपाध्याय की अग्रिम जमानत अर्जी प्रभारी जनपद न्यायाधीश ने खारिज कर दी। बताते चलें कि बीते सितंबर माह में मामला सामने आया था कि मुरवाह ग्राम प्रधान बोधप्रकाश उपाध्याय ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक रतन सिंह के साथ मिलकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बड़ी धांधली की है। दोनों ने बच्चों के आधार कार्ड का दुरुपयोग कर फर्जी खतौनी आदि के आधार पर योजना में रजिस्ट्रेशन करा दिया और कई किस्तों का लाभ भी ले लिया।
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इसमें छोटे बच्चों के आधार कार्ड से लेकर भूमिहीनों तक आधार कार्ड का प्रयोग किया गया था। मामले का खुलासा होने पर कृषि विभाग के कर्मचारी रामआशीष यादव की तहरीर पर जलालपुर कोतवाली में दोनों के विरुद्ध केस दर्ज हुआ। पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। इस बीच ग्राम प्रधान ने अग्रिम जमानत के लिए जनपद न्यायाधीश के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया। प्रभारी जनपद न्यायाधीश ने आरोपी ग्राम प्रधान की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे जल्द ही ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी होने की उम्मीद है। (संवाद)
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