फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   four years rigorous imprisonment to molestation accused

Ambedkar Nagar News: छेड़छाड़ के आरोपी को 4 वर्ष का कठोर कारावास

Mon, 03 Apr 2023 11:24 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 03 Apr 2023 11:24 PM IST
विज्ञापन
four years rigorous imprisonment to molestation accused
अंबेडकरनगर। ढाई वर्ष पहले 8 वर्षीय बालिका के साथ अशलील हरकत करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है। आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विज्ञापन

जुलाई 2020 में एक व्यक्ति ने कोतवाली टांडा में मनिहारी टोला निवासी मोहम्मद सरवर उर्फ गुड्डू कबाड़ी के खिलाफ अपनी 8 वर्षीय पुत्री के साथ अशलील हरकत करने का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री को घर में अकेली पाकर उसने गलत हरकत की। पुत्री ने रोते हुए इसकी जानकारी अपनी मां को दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया था। इन दिनों आरोपी जमानत पर बाहर था।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक रामकृष्ण उर्फ डबलर ने वादी पक्ष की तरफ से पैरवी करते हुए बीते दिनों कोर्ट के समक्ष साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत कराया। सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आशीष वर्मा ने आरोपी को चार वर्ष कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई। आदेश में कहा कि जुर्माने की 70 प्रतिशत रकम प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दी जाए। यदि जुर्माने की रकम अदा न की गई तो आरोपी को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। आदेश के बाद कोर्ट मोहर्रिर श्वेता सिंह व अनुराग चौधरी ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed