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दुराचारी को 10 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना

Fri, 19 Feb 2021 11:38 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 19 Feb 2021 11:38 PM IST
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Durachari sentenced to 10 years, fined 50 thousand
अंबेडकरनगर। दो वर्ष पूर्व महरुआ थाना क्षेत्र की एक बालिका से दुष्कर्म करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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महरुआ थाने में महिला ने 31 जनवरी 2018 को केस दर्ज कराया था। बताया था कि उसके गांव में अनिल निषाद रिश्तेदारी में आया था। उसकी पुत्री पशुओं को चारा डालने के लिए जा रही थी। इस बीच अनिल उसका मुंह दबाकर नदी की तरफ उठा ले गया। इसके बाद उससे दुष्कर्म किया। किसी तरह उसकी पुत्री घर पहुंची और घटना की जानकरी दी। महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर छानबीन शुरू की और आरोपी को जेल भेज दिया।
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मामला सत्र परीक्षण के लिए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार के समक्ष पेश हुआ। सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाषचंद्र वर्मा ने न्यायालय के समक्ष पीड़िता की तरफ से कई ठोस साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने साक्ष्यों का अवलोकन किया एवं गवाहों को सुना। इसके बाद नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। आदेश में कहा कि जुर्माने की 70 प्रतिशत रकम बतौर प्रतिकर पीड़िता को दिया जाए। यदि दोषी द्वारा जुर्माने की रकम न अदा की गई तो उसे दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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