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युवक के कातिल को उम्रकैद

Tue, 07 Jun 2016 11:46 PM IST
Amar ujala Bureau
Amar ujala Bureau Updated Tue, 07 Jun 2016 11:46 PM IST
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The court given murderer to life imprisonment
जेल

युवक की हत्या के मामले में आरोपी को कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। 11 जुलाई 2014 की रात जैतपुर के जोलहापुर गांव में अशोक कुमार (28) की हत्या कर दी गई थी। उस समय वह घर के सामने सड़क किनारे चारपाई पर सो रहा था।

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प्राथमिकी में पिता शिवपूजन ने बताया था कि जब वह सुबह साढ़े चार बजे उठे तो देखा कि उसका बेटा अशोक चारपाई के नीचे खून से लथपथ पड़ा है। उसकी धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले की विवेचना शुरू की। इसमें श्रवण कुमार को पुलिस ने हत्या का आरोपी बनाया।
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बाद में उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। मामला सत्र परीक्षण के लिए पेश हुआ। मामले की सुनवाई के दौरान अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय अनिल कुमार ने अभियुक्त श्रवण कुमार को हत्या के आरोप में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

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