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ग्राहक के साथ धोखाधड़ी मामले में एजेंसी मालिक समेत तीन पर केस का आदेश

Wed, 08 Aug 2018 10:32 PM IST
Updated Wed, 08 Aug 2018 10:32 PM IST
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ग्राहक के साथ धोखाधड़ी मामले में एजेंसी मालिक समेत तीन पर केस का आदेश
अंबेडकरनगर। फाइनेंस कंपनी की किस्त चुकाने के बाद भी धोखाधड़ी कर ट्रैक्टर खींच ले जाने के मामले में सीजेएम ने ट्रैक्टर एजेंसी मालिक, फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक समेत तीन के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। अकबरपुर कोतवाली पुलिस को निर्देशित किया है कि मामले में केस दर्ज कर मामले की विवेचना सुनिश्चित की जाए।
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अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के सिझौली बभनगवां निवासिनी निशा ने सीजेएम के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिया। बताया कि उसने 31 अक्तूबर 2013 को अकबरपुर नगर के सौरभ आटो सेल्स से एक ट्रैक्टर की खरीददारी की। उसकी कुल कीमत 4 लाख 90 हजार रुपये था। खरीद के समय उसने 1 लाख 80 हजार रुपये का भुगतान किया। शेष 3 लाख 10 हजार रुपये का ऋण एजेंसी पर मौजूद चोला इंवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से कराया गया। फाइनेंस कंपनी के एरिया मैनेजर शिवेंद्र प्रताप सिंह ने उसका फाइनेंस स्वीकृत किया। सभी आवश्यक कागजात उससे लिए गए और 33 हजार 630 रुपये की तिमाही किस्त बनायी गई। बताया गया कि इस हिसाब उसका ऋण 3 वर्ष में समाप्त हो जाएगा। उसने नियमानुसार तीन वर्ष में अलग-अलग तिथियों में उसने पूरी रकम जमा की और रसीद भी फाइनेंस कंपनी से प्राप्त किया।
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इस बीच 23 मार्च 2017 को एरिया मैनेजर शिवेंद्र एक इंजीनियर के साथ उसके घर पहुंचे। बताया कि आपके ट्रैक्टर के इंजन की जांच करनी है, उसे एजेंसी पर ले जाना पड़ेगा। विश्वास में आकर उसने अपना ट्रैक्टर दे दिया। दो दिन बाद जब वह परिवारीजनों के साथ एजेंसी पहुंची तो पता चला कि ऋण भुगतान न होने की वजह से उसका ट्रैक्टर फाइनेंस कंपनी चोला इंवेस्टमेंट कंपनी के मंडल कार्यालय फैजाबाद भेज दिया गया है। यह सुनकर वह अचंभित रह गई। उसने एजेंसी मालिक प्रदीप पांडेय व अन्य लोगों से शिकायत करना चाहा तो अभद्रता की गई। उसने फैजाबाद कार्यालय संपर्क किया और जानकारी की तो पता चला कि यहां कोई ट्रैक्टर नहीं आया है। छानबीन में पता चला कि उससे पैसा हड़प लिया गया और उसका ट्रैक्टर उक्त लोगों ने मिलकर बेच दिया है। मामले की शिकायत पुलिस से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर उसे न्यायालय के शरण में आने के लिए विवश होना पड़ा। सीजेएम ने मामले को गंभीर प्रकरण का मानते हुए कोतवाली अकबरपुर को निर्देशित किया कि मामले में एजेंसी मालिक प्रदीप पांडेय, फाइनेंस कंपनी प्रबंधक लालजी वर्मा व एरिया मैनेजर शिवेंद्र प्रताप सिंह के विरुद्घ अभियोग पंजीकृत किया जाए और विवेचना सुनिश्चित की जाए।
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आरोप मनगढ़ंत
महिला का आरोप पूरी तरह मनगढ़ंत है। भुगतान में आनाकानी को लेकर ही उसके द्वारा फर्जी शिकायत की गई है। - प्रदीप पांडेय, ट्रैक्टर एजेंसी मालिक
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