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विवेचना में मनमानी पर दरोगा के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश

Tue, 22 Sep 2020 11:03 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2020 11:03 PM IST
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Court
अंबेडकरनगर। गैर इरादतन हत्या के एक मामले में मनमाने ढंग से विवेचना करने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धीरेंद्र सिंह ने हंसवर थाने के वरिष्ठ उपनिरीक्षक संजय सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का निर्देश एसपी को दिया है। सीजेएम ने कहा कि गंभीर मामले की विवेचना में जिस तरह लापरवाही बरती गई वह काफी आपत्तिजनक है।
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हंसवर थाने में बीते दिनों गंभीर तरीके से मारपीट व अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया गया था। इसमें बाद में घायल महेश कुमार की मृत्यु हो गई। इसके बाद गैर इरादतन हत्या की धारा 304 बढ़ा दी गई थी। इसी मामले की विवेचना कर रहे दरोगा संजय सिंह के विरुद्ध सीजेएम धीरेंद्र सिंह ने कार्रवाई का निर्देश दिया है। दरअसल धारा 304 को विवेचना में हटाकर आरोप पत्र प्रेषित किया गया। सीजेएम ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए लिखा कि केस डायरी नंबर 15 पर ओवर राइटिंग कर उसे सीडी नंबर 14 किया गया है, जबकि सीडी नंबर 16 पर ओवर राइटिंग कर 15 च सीडी नंबर 17 पर ओवर राइटिंग कर 16 किया गया है।
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सीजेएम ने एसपी को भेजे पत्र में लिखा कि विवेचक ने गंभीर धारा हटाने के लिए जिस पर्चे का प्रयोग किया, उसे न्यायालय को दिखाया नहीं गया। यह विवेचक की घोर लापरवाही व अकर्मण्यता दिखाता है। सीजेएम ने अभियुक्तों रामजीत, रामप्रीत, मितईराम, राजवीर व रामबूझ के विरुद्ध धारा 304 का संज्ञान लेने के साथ ही एसपी को निर्देश दिया कि विवेचक संजय सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई कर कोर्ट को अवगत कराया जाए।
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