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Ambedkar Nagar News: हत्या के दोषी दंपती को उम्रकैद की सजा
Fri, 01 Dec 2023 11:06 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Fri, 01 Dec 2023 11:06 PM IST
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भूमि विवाद में पत्नी के साथ मिलकर की थी सगे भाई की हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
अंबेडकरनगर। भूमि बंटवारे के विवाद में पांच वर्ष पहले पत्नी के साथ मिलकर सगे भाई की पिटाई कर हत्या करने के आरोपी दंपती को जनपद न्यायाधीश रामसुलीन सिंह ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन दोनों पर अलग अलग धाराओं में कुल 24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
घटना टांडा कोतवाली क्षेत्र के चिंतौरा चौराहा की है। घटना के दो दिन बाद 21 मई 2018 को स्थानीय निवासी दिलीप कुमार यादव ने दर्ज कराए केस में बताया कि भूमि बंटवारे को लेकर उसके चाचा तेजबहादुर व चाची अनीता देवी ने पुत्र विपिन यादव के साथ मिलकर उसके पिता राजबहादुर की पिटाई कर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देते हुए गांव के कई लोगों ने देखा था। पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों पर केस दर्ज कर जेल भेज दिया।
पुलिस ने विवेचना में विपिन का नाम निकाल दिया जबकि आरोपी दंपती के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। बाद में कोर्ट से महिला को जमानत मिल गई जबकि तेजबहादुर जेल में ही बंद रहा। इस बीच अब मामले की सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश ने शुक्रवार को आरोपी दंपती को सश्रम आजीवन कारावास व 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद श्रीवास्तव ने बताया कि आदेश में कहा गया है कि यदि जुर्माने की रकम न अदा की गई तो तीन-तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा सुनाए जाने के चलते शुक्रवार को महिला को भी पुलिस ने जेल भेज दिया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंबेडकरनगर। भूमि बंटवारे के विवाद में पांच वर्ष पहले पत्नी के साथ मिलकर सगे भाई की पिटाई कर हत्या करने के आरोपी दंपती को जनपद न्यायाधीश रामसुलीन सिंह ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन दोनों पर अलग अलग धाराओं में कुल 24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
घटना टांडा कोतवाली क्षेत्र के चिंतौरा चौराहा की है। घटना के दो दिन बाद 21 मई 2018 को स्थानीय निवासी दिलीप कुमार यादव ने दर्ज कराए केस में बताया कि भूमि बंटवारे को लेकर उसके चाचा तेजबहादुर व चाची अनीता देवी ने पुत्र विपिन यादव के साथ मिलकर उसके पिता राजबहादुर की पिटाई कर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देते हुए गांव के कई लोगों ने देखा था। पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों पर केस दर्ज कर जेल भेज दिया।
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पुलिस ने विवेचना में विपिन का नाम निकाल दिया जबकि आरोपी दंपती के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। बाद में कोर्ट से महिला को जमानत मिल गई जबकि तेजबहादुर जेल में ही बंद रहा। इस बीच अब मामले की सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश ने शुक्रवार को आरोपी दंपती को सश्रम आजीवन कारावास व 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद श्रीवास्तव ने बताया कि आदेश में कहा गया है कि यदि जुर्माने की रकम न अदा की गई तो तीन-तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा सुनाए जाने के चलते शुक्रवार को महिला को भी पुलिस ने जेल भेज दिया।