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Ambedkar Nagar News: छेड़खानी के मामले में चार की जमानत अर्जी खारिज
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अंबेडकरनगर। कटका क्षेत्र के वर्ष 2025 के पॉक्सो एक्ट के मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार की कोर्ट ने मामले की गंभीरता और पीड़ित पक्ष के बयानों को आधार मानते हुए राहत देने से इन्कार किया।
कटका के अमोला बुजुर्ग निवासी अभिषेक, बिरजू, जियालाल व मेवालाल पर छेड़खानी, मारपीट, धमकी देने और घर में आग लगाकर नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए पीड़ित पक्ष ने तहरीर दी थी। मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराएं लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी। अग्रिम जमानत अर्जी में आरोपियों ने खुद को रंजिशन और साजिश के तहत फर्जी तरीके से फंसाए जाने की बात कही।
प्रस्तुत केस डायरी और पीड़िताओं के बयान में आरोप लगाया गया कि 19 अगस्त 2025 की शाम आरोपियों ने घर में घुसकर छेड़खानी करते हुए कपड़े फाड़े थे। विरोध करने पर पीटा गया था। आरोपियों ने परिवार को धमकी दी और घर में रखे कपड़ों में आग लगा दी। कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। उपलब्ध साक्ष्यों और पीड़ित पक्ष के बयानों को देखते हुए कोर्ट ने चारों आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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कटका के अमोला बुजुर्ग निवासी अभिषेक, बिरजू, जियालाल व मेवालाल पर छेड़खानी, मारपीट, धमकी देने और घर में आग लगाकर नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए पीड़ित पक्ष ने तहरीर दी थी। मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराएं लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी। अग्रिम जमानत अर्जी में आरोपियों ने खुद को रंजिशन और साजिश के तहत फर्जी तरीके से फंसाए जाने की बात कही।
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प्रस्तुत केस डायरी और पीड़िताओं के बयान में आरोप लगाया गया कि 19 अगस्त 2025 की शाम आरोपियों ने घर में घुसकर छेड़खानी करते हुए कपड़े फाड़े थे। विरोध करने पर पीटा गया था। आरोपियों ने परिवार को धमकी दी और घर में रखे कपड़ों में आग लगा दी। कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। उपलब्ध साक्ष्यों और पीड़ित पक्ष के बयानों को देखते हुए कोर्ट ने चारों आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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