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छह आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त

Sat, 20 Mar 2021 11:38 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 20 Mar 2021 11:38 PM IST
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Arms license of six accused revoked
अंबेडकरनगर। त्रिस्तरीय पंचायत व होली पर्व को सकुशल व शांतिपूर्वक निपटाने के लिए जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने एक बदमाश को जहां 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया, वहीं विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के चलते 6 आरोपियों का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया। साथ ही निर्देशित किया गया कि यदि जिला बदर होने वाला बदमाश संबंधित अवधि में जिले में दिखे, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
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अपराध पर नियंत्रण पाने व अपराधियों पर कानून का शिकंजा कसने के लिए प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है। इसी क्रम में एक बदमाश को जहां 6 माह के लिए जिला बदर किया गया, वहीं छह के विरुद्ध लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। एडीएम डॉ. पंकज कुमार वर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी ने विभिन्न अपराध में लिप्त बदमाश सद्दाम निवासी मुरादाबाद कोतवाली अकबरपुर को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया। यह कार्रवाई 15 मार्च से लागू की गई है।
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इसके अलावा भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के तहत बेवाना थाना अंतर्गत रसूलपुर दियरा निवासी मोहम्मद मसरूफ, मालीपुर थाना अंतर्गत सुरहुरपुर निवासी अशोक कुमार, बेवाना थाना अंतर्गत उम्मरपुर निवासी अशोक कुमार श्रीवास्तव, आलापुर थाना अंतर्गत रामनगर निवासी विनोद कुमार, बसखारी थाना अंतर्गत मरौचा निवासी शिवप्रकाश मौर्य, अकबरपुर कोतवाली अन्तर्गत मिर्जापुर कोडरा निवासी हरीराम राजभर के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया।
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