{"_id":"646270e473d8c229c3060328","slug":"accused-of-raping-a-girl-gets-20-years-in-prison-ambedkar-nagar-news-c-13-1-237026-2023-05-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ambedkar Nagar News: बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ambedkar Nagar News: बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष की सजा
विज्ञापन
अंबेडकरनगर। सात वर्ष पहले आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सुुशील कुमार चतुर्थ ने बीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद जमानत पर रिहा चल रहे अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
प्रकरण वर्ष 2016 में अकबरपुर कोतवाली का है। वादी ने दर्ज कराए केस में बताया था कि उसकी सात वर्षीय पौत्री जब घर के बाहर खेल रही थी, तभी उसे आम दिलाने के बहाने गोद में उठाकर एक सुनसान स्थान पर ले जाया गया। अभियुक्त ने वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। अप्राकृतिक दुष्कर्म का भी आरोप लगाया गया। केस में कहा गया कि दुष्कर्म के चलते बालिका की तबीयत अत्यंत खराब हो गई। उसे पहले जिला अस्पताल फिर राजकीय मेडिकल कॉलेज लखनऊ में भर्ती कराना पड़ा। ऑपरेशन के बाद किसी तरह उसकी जान बच सकी।
पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इन दिनों वह जमानत पर रिहा चल रहा था। लोक अभियोजक सत्यप्रकाश पांडेय ने बताया कि इस बीच सत्र परीक्षण के दौरान मामले की सुनवाई करते हुए अपर जनपद न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने आरोपी को दोषी पाया। उसे बीस वर्ष की सजा सुनाने के साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। आदेश में कहा कि अर्थदंड अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
इससे पहले कोर्ट मोहर्रिर विभांशु विक्रम सिंह व हृदेश कुमारी ने अभियुक्त को अभिरक्षा में ले लिया। उसे सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
प्रकरण वर्ष 2016 में अकबरपुर कोतवाली का है। वादी ने दर्ज कराए केस में बताया था कि उसकी सात वर्षीय पौत्री जब घर के बाहर खेल रही थी, तभी उसे आम दिलाने के बहाने गोद में उठाकर एक सुनसान स्थान पर ले जाया गया। अभियुक्त ने वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। अप्राकृतिक दुष्कर्म का भी आरोप लगाया गया। केस में कहा गया कि दुष्कर्म के चलते बालिका की तबीयत अत्यंत खराब हो गई। उसे पहले जिला अस्पताल फिर राजकीय मेडिकल कॉलेज लखनऊ में भर्ती कराना पड़ा। ऑपरेशन के बाद किसी तरह उसकी जान बच सकी।
विज्ञापन
पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इन दिनों वह जमानत पर रिहा चल रहा था। लोक अभियोजक सत्यप्रकाश पांडेय ने बताया कि इस बीच सत्र परीक्षण के दौरान मामले की सुनवाई करते हुए अपर जनपद न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने आरोपी को दोषी पाया। उसे बीस वर्ष की सजा सुनाने के साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। आदेश में कहा कि अर्थदंड अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
इससे पहले कोर्ट मोहर्रिर विभांशु विक्रम सिंह व हृदेश कुमारी ने अभियुक्त को अभिरक्षा में ले लिया। उसे सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेज दिया गया।