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Ambedkar Nagar News: अश्लील हरकत के आरोपी को चार वर्ष की सजा

Tue, 25 Apr 2023 11:17 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 25 Apr 2023 11:17 PM IST
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Accused of obscene act sentenced to four years jail
अंबेडकरनगर। तीन वर्ष पहले इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र की एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने चार वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर अलग-अलग धाराओं में 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 70 प्रतिशत रकम पीड़िता तो बतौर प्रतिकर देने का निर्देश दिया है।
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थाना क्षेत्र इब्राहिमपुर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने आरोपी प्रेमनरायण निवासी माझा करमपुर बरसावां के खिलाफ अपनी किशोरी पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री शौच के लिए खेत में गई थी। वहां पहले से मौजूद आरोपी ने उसके साथ अशलील हरकत की। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। वह किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर घर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा।
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सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो रामकृष्ण पांडेय डबलर ने न्यायालय के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किया। न्यायाधीश आशीष वर्मा ने आरोपी को चार वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया। बाद में कोर्ट मोहर्रिर श्वेता सिंह व अनुराग ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेजने की कार्रवाई की।
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