{"_id":"61c363781d9b47392c2cd7fb","slug":"5-lakh-workers-of-unorganized-sector-will-get-allowance-ambedkar-nagar-news-lko6100570171","type":"story","status":"publish","title_hn":"असंगठित क्षेत्र के 5 लाख श्रमिकों को मिलेगा भत्ता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
असंगठित क्षेत्र के 5 लाख श्रमिकों को मिलेगा भत्ता
विज्ञापन
बॉटम
असंगठित क्षेत्र के 5 लाख श्रमिकों के लिए खुशखबरी
जल्द करें आवेदन, प्रति माह मिलेगा 500 रुपये भरण पोषण भत्ता
आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर
फोटो 27
संवाद न्यूज एजेंसी
अंबेडकरनगर। कोरोना संक्रमण के चलते रोजी रोटी कमाने में असहाय असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए खुशखबरी है। जिले के ऐसे लगभग 5 लाख मजदूरों को सरकार द्वारा भरण पोषण भत्ता के रूप में 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। पहली बार इसका भुगतान एक साथ दो किस्त में एक हजार रुपये का किया जाएगा। इसके लिए असंगठित क्षेत्र के कर्मकार 31 दिसंबर 2021 तक ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकते हैं।
कोरोना महामारी से प्रभावित असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए खुशखबरी है। सरकार उन्हें जल्द ही 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से भत्ता प्रदान करेगी। इसके लिए जिले के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से ई श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। विभाग के मुताबिक जिले में लगभग 5 लाख असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। इनके द्वारा 31 दिसंबर तक विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करने पर सरकार द्वारा भरण पोषण भत्ता के रूप में 500 रुपये के हिसाब से प्रति माह दिया जाएगा। पहली बार दो किस्तों का भुगतान 1 हजार रुपये होगा। श्रम प्रर्वतन अधिकारी अमित प्रकाश सिंह ने दी। बताया कि असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करने वाले श्रमिक कोरोना महामारी से प्रभावित हुए हैं। इसके चलते सरकार उनकी मदद के लिए यह प्रयास कर रही है। जरूरत है कि श्रमिक 31 दिसंबर से पहले जनसुविधा केंद्र के माध्यम से ई श्रम पोर्टल पर अपना आवेदन कर लें। इसके अतिरिक्त बोर्ड के पोर्टल पर श्रमिक अपना स्वयं नि:शुल्क पंजीकरण कर सकते हैं।
श्रम प्रर्वतन अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा श्रमिक 2 लाख रुपये का मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना तथा 5 लाख रुपये तक का कैशलेश इलाज का लाभ ले सकता है। बताया कि पंजीयन के लिए प्रवेश उम्र 16 से 59 वर्ष निर्धारित है। आवेदक को आधारकार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा। इस योजना का लाभ धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, कोरी, जुलाहा, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले, फुटपाथ व्यापारी, हमाल, कुली, जनरेटर, लाइट, केटरिंग, फेरी वाले, बाइक व साइकिल मिस्त्री, गैराज, परिवहन में लगे कर्मकार, आटो चालक, लघु उद्योग से जुड़े श्रमिक, पशु, मत्स्य, मुर्गी व बतख पालन करने वालों को योजना का लाभ दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
असंगठित क्षेत्र के 5 लाख श्रमिकों के लिए खुशखबरी
जल्द करें आवेदन, प्रति माह मिलेगा 500 रुपये भरण पोषण भत्ता
आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर
फोटो 27
संवाद न्यूज एजेंसी
अंबेडकरनगर। कोरोना संक्रमण के चलते रोजी रोटी कमाने में असहाय असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए खुशखबरी है। जिले के ऐसे लगभग 5 लाख मजदूरों को सरकार द्वारा भरण पोषण भत्ता के रूप में 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। पहली बार इसका भुगतान एक साथ दो किस्त में एक हजार रुपये का किया जाएगा। इसके लिए असंगठित क्षेत्र के कर्मकार 31 दिसंबर 2021 तक ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकते हैं।
कोरोना महामारी से प्रभावित असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए खुशखबरी है। सरकार उन्हें जल्द ही 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से भत्ता प्रदान करेगी। इसके लिए जिले के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से ई श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। विभाग के मुताबिक जिले में लगभग 5 लाख असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। इनके द्वारा 31 दिसंबर तक विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करने पर सरकार द्वारा भरण पोषण भत्ता के रूप में 500 रुपये के हिसाब से प्रति माह दिया जाएगा। पहली बार दो किस्तों का भुगतान 1 हजार रुपये होगा। श्रम प्रर्वतन अधिकारी अमित प्रकाश सिंह ने दी। बताया कि असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करने वाले श्रमिक कोरोना महामारी से प्रभावित हुए हैं। इसके चलते सरकार उनकी मदद के लिए यह प्रयास कर रही है। जरूरत है कि श्रमिक 31 दिसंबर से पहले जनसुविधा केंद्र के माध्यम से ई श्रम पोर्टल पर अपना आवेदन कर लें। इसके अतिरिक्त बोर्ड के पोर्टल पर श्रमिक अपना स्वयं नि:शुल्क पंजीकरण कर सकते हैं।
विज्ञापन
श्रम प्रर्वतन अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा श्रमिक 2 लाख रुपये का मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना तथा 5 लाख रुपये तक का कैशलेश इलाज का लाभ ले सकता है। बताया कि पंजीयन के लिए प्रवेश उम्र 16 से 59 वर्ष निर्धारित है। आवेदक को आधारकार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा। इस योजना का लाभ धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, कोरी, जुलाहा, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले, फुटपाथ व्यापारी, हमाल, कुली, जनरेटर, लाइट, केटरिंग, फेरी वाले, बाइक व साइकिल मिस्त्री, गैराज, परिवहन में लगे कर्मकार, आटो चालक, लघु उद्योग से जुड़े श्रमिक, पशु, मत्स्य, मुर्गी व बतख पालन करने वालों को योजना का लाभ दिया जाएगा।
विज्ञापन