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सूचना न देने पर वीडीओ पर 25 हजार का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो/ अंबेडकरनगर
Updated Sat, 08 Aug 2015 11:52 PM IST
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राज्य सूचना आयोग से हुई शिकायत के बाद आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए अविलंब सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
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आरटीआई कार्यकर्ता शाहिद मुनीर सिद्दीकी ने 29 अक्तूबर 2014 को रामनगर विकास खंड के ग्राम पंचायत अधिकारी अमोला बुजुर्ग से गांव के विकास से जुड़ी कुछ बिंदुओं पर जनसूचना मांगी थी। ग्राम पंचायत अधिकारी ने सूचना उपलब्ध कराने में हीलाहवाली की तो उन्होंने मामले की शिकायत राज्य सूचना आयोग से की।
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आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी को सूचना उपलबध कराने का निर्देश दिया। इसके बाद भी पंचायत अधिकारी ने सूचना नहीं उलब्ध कराई। इस पर श्री सिद्दीकी ने आयोग से पुन: शिकायत दर्ज कराई। इस पर आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया। कहा कि आदेश की तिथि से 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने की रकम वसूली जाएगी।
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