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मोहनलाल हत्याकांड में दो हत्याभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

Wed, 29 May 2019 12:03 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 29 May 2019 12:03 AM IST
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मोहनलाल हत्याकांड में दो हत्याभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा
अंबेडकरनगर। लगभग 4 वर्ष पूर्व हंसवर थाना क्षेत्र में हुए मोहनलाल हत्याकांड में अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। साथ ही न्यायालय ने गवाही से मुकरने पर साक्षियों के विरुद्ध भी मामला दर्जकर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।
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मामला वर्ष 2014 का है। वादी मुकदमा राजबहादुर निवासी नरायनपुर प्रीतमपुर ने दर्ज कराए केस में कहा था कि उनका बड़ा भाई मोहनलाल यादव 18 अक्तूबर को सुबह शौच के लिए निकला था। इसी बीच एक बाइक से आए गांव निवासी राजेश यादव व एकडंगी निवासी मुन्ना ने पास आकर गोली मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर छानबीन की।
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बाद में दोनों को जेल भेज दिया गया। इस बीच यह मामला सत्र परीक्षण के लिए पेश हुआ। इसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि अभियुक्तों को रंजिशन फंसाया गया है। उनके विरुद्ध प्रत्यक्ष साक्ष्य काफी कम हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। वे गरीब हैं। उन पर ही पूरा परिवार आश्रित है। उधर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अखिलेशचंद्र वर्मा ने कहा कि अभियुक्तों ने एक राय होकर नजदीक से गोली मारी है और जघन्य घटना को अंजाम दिया है।
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ऐसे में कड़ी सजा दी जानी चाहिए। मामले में सुनवाई करते हुए अपर जनपद न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने अभियुक्त राजेश यादव व मुन्ना यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही मामले में साक्ष्य से मुकरने वाले तीन गवाहों के विरुद्ध प्रकीर्णवाद दर्ज करते हुए उन्हें नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। कहा कि घटना के इन साक्षियों ने पुलिस को शपथपत्र देकर घटना का समर्थन किया था, जिसे विवेचक ने केस डायरी में शामिल किया है। हालांकि, कोर्ट में ये सब अपने बयान से मुकर गए।
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