{"_id":"5c6853d7bdec22118137406c","slug":"15503411847-ambedkar-nagar-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"दुष्कर्म के दो अलग अलग मामले के आरोपियों की जमानत खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दुष्कर्म के दो अलग अलग मामले के आरोपियों की जमानत खारिज
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दुष्कर्म के दो आरोपियों की जमानत खारिज
अंबेडकरनगर। दुष्कर्म व सामूहिक दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों के दो आरोपियों की जमानत अर्जी शनिवार को न्यायाधीशों ने खारिज कर दी। हंसवर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासिनी महिला ने 2018 में हंसवर थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि गांव निवासी सूर्यबली ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने घटना को उस समय अंजाम दिया, जब उसका पति मजदूरी के लिए बाहर गया था। विरोध करने पर उसकी पिटाई भी की। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। शनिवार को आरोपी सूर्यबली ने जमानत के लिए जनपद न्यायाधीश के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया।
जनपद न्यायाधीश अमरजीत त्रिपाठी ने जमानत के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाया, और जमानत अर्जी खारिज कर दी। सामूहिक दुष्कर्म के एक आरोपी की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश वाणी रंजन ने खारिज कर दी। मामला अकबरपुर कोतवाली के एक गांव से जुड़ा है। एक व्यक्ति ने कोतवाली में गांव निवासी पुनील समेत दो लोगों पर अपनी पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने का केस दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पुनील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जमानत के लिए आरोपी ने अपर सत्र न्यायाधीश वाणी रंजन के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया। न्यायाधीश ने मामला संगीन मानते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
अंबेडकरनगर। दुष्कर्म व सामूहिक दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों के दो आरोपियों की जमानत अर्जी शनिवार को न्यायाधीशों ने खारिज कर दी। हंसवर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासिनी महिला ने 2018 में हंसवर थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि गांव निवासी सूर्यबली ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने घटना को उस समय अंजाम दिया, जब उसका पति मजदूरी के लिए बाहर गया था। विरोध करने पर उसकी पिटाई भी की। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। शनिवार को आरोपी सूर्यबली ने जमानत के लिए जनपद न्यायाधीश के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया।
जनपद न्यायाधीश अमरजीत त्रिपाठी ने जमानत के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाया, और जमानत अर्जी खारिज कर दी। सामूहिक दुष्कर्म के एक आरोपी की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश वाणी रंजन ने खारिज कर दी। मामला अकबरपुर कोतवाली के एक गांव से जुड़ा है। एक व्यक्ति ने कोतवाली में गांव निवासी पुनील समेत दो लोगों पर अपनी पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने का केस दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पुनील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जमानत के लिए आरोपी ने अपर सत्र न्यायाधीश वाणी रंजन के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया। न्यायाधीश ने मामला संगीन मानते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन