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UP : योगी सरकार द्वारा नवरात्रि एवं रामनवमी पर सरकारी आयोजन कराने की अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती

Fri, 24 Mar 2023 10:41 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 24 Mar 2023 10:41 PM IST
सार

यूपी में योगी सरकार द्वारा नवरात्रि और रामनवमी पर सरकारी स्तर पर आयोजन कराने के लिए जारी 10 मार्च की अधिसूचना को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सरकारी स्तर पर आयोजन कराए जाने और जिलों को एक-एक लाख रुपए दिए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है।

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Yogi government's notification to organize government events on Navratri and Ram Navami challenged in the
Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

यूपी में योगी सरकार द्वारा नवरात्रि और रामनवमी पर सरकारी स्तर पर आयोजन कराने के लिए जारी 10 मार्च की अधिसूचना को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सरकारी स्तर पर आयोजन कराए जाने और जिलों को एक-एक लाख रुपए दिए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। जनहित याचिका में नोटिफिकेशन को रद्द किए जाने और इसे जारी करने वाले प्रमुख सचिव के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है।

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हाईकोर्ट इस जनहित याचिका पर 28 मार्च को सुनवाई करेगी। आजमगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता राजीव यादव ने जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के वकील ने इस पीआईएल को आज एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर की कोर्ट में सुनवाई करने के लिए मेंशन किया। परंतु कोर्ट ने कहा कि वह इस याचिका पर 28 मार्च को सुनवाई करेगी।

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