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वकीलों से हड़ताल से कामकाज होता है प्रभावित, हल निकाले बार
Sun, 28 Mar 2021 01:24 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 28 Mar 2021 01:24 AM IST
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अदालत
- फोटो : सोशल मीडिया
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वकीलों की हड़ताल न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है। एक प्रकार से पूरे तंत्र पर ब्रेक लग जाता है। कोर्ट ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से इस मामले में सहयोग मांगा है और रास्ता तलाशने के लिए कहा है कि हड़ताल के कारण काम काज प्रभावित न हो।
मऊ की चकबंदी अदालत में वकीलों की हड़ताल से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कोर्ट ने विवादित मामलों में विपक्षियों को तीसरे पक्ष का हित सृजित करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव से इसका हल निकालने का सुझाव देने का अनुरोध किया है। याचिका की अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने वसुंधरा प्लांटेशन इंडिया लि की याचिका पर दिया है।याची का कहना है कि वकीलों की लगातार हड़ताल से उसकी रेस्टोरेशन अर्जी तय नहीं हो पा रहा है ।कोर्ट ने विचाराधीन अशोक कुमार व संजय कुमार साही केस के साथ इस याचिका को पेश करने का निर्देश दिया है।
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मऊ की चकबंदी अदालत में वकीलों की हड़ताल से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कोर्ट ने विवादित मामलों में विपक्षियों को तीसरे पक्ष का हित सृजित करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव से इसका हल निकालने का सुझाव देने का अनुरोध किया है। याचिका की अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने वसुंधरा प्लांटेशन इंडिया लि की याचिका पर दिया है।याची का कहना है कि वकीलों की लगातार हड़ताल से उसकी रेस्टोरेशन अर्जी तय नहीं हो पा रहा है ।कोर्ट ने विचाराधीन अशोक कुमार व संजय कुमार साही केस के साथ इस याचिका को पेश करने का निर्देश दिया है।
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