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विधायक संगीत सोम के खिलाफ वारंट, नहीं हुए थे अदालत में उपस्थित

Tue, 07 May 2019 05:17 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Tue, 07 May 2019 05:17 AM IST
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भाजपा विधायक संगीत सोम - फोटो : अमर उजाला

कानून के उल्लंघन सहित तीन मामलों में अदालत में उपस्थित न होने पर भाजपा विधायक संगीत सोम के खिलाफ स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है। घटना चार अक्तूबर 2015 की गौतमबुद्धनगर के जारचा थाने की है। 

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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 28 सितंबर 2015 को ग्राम विसहड़ा में एक समुदाय के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। प्रशासन ने क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई थी। आरोप है कि विधायक संगीत सोम ने चार-पांच सौ लोगों के साथ पैदल जुलूस निकाल कर निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया। इसी तरह सरघना थाना क्षेत्र में 17 जून 2016 को जुलूस निकाल कर कानून का उल्लंघन किया था। 
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विधायक ने चुनाव के दौरान छह फरवरी को रोड शो निकाल कर भी आचार संहिता का उल्लंघन किया था। तीनों मुकदमे की सुनवाई के दौरान उपस्थित न होने पर कोर्ट ने विधायक के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। मुकदमों की अगली सुनवाई 22 जून को होगी।

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मायावती के खिलाफ मुकदमा करने वाले परिवादी को नोटिस

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बसपा सुप्रीमो मायावती - फोटो : amar ujala

पूर्व मुख्यमंत्री मायावती सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दाखिल करने वाले परिवादी अरविंद कुमार पांडेय को स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने नोटिस जारी कर पक्ष रखने का आदेश दिया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एसपीओ हरिओंकार सिंह और एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है।

प्रकरण प्रतापगढ़ के कोतवाली थाने का है। वादी अरविंद कुमार पांडेय ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, सतीश मिश्रा, नसीमउद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर आदि के खिलाफ जिला न्यायालय प्रतापगढ़ में परिवाद दाखिल किया था।

आरोप है कि दयाशंकर सिंह की पुत्री, बहन, पत्नी और मां के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। परिवाद में वादी और गवाहों का बयान दर्ज नहीं हुआ। पत्रावली सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट आई है।

स्पेशल कोर्ट ने वादी को नोटिस जारी कर कहा है कि वह अदालत में उपस्थित होकर बताए कि क्या परिवाद को इस कोर्ट में सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। प्रकरण की अगली सुनवाई 18 मई को होगी।

रामजन्म भूमि पर आतंकी हमला मामले की हुई सुनवाई

राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला मामले की सुनवाई सोमवार को स्पेशल जज दिनेश चंद ने नैनी जेल परिसर में की। डीजीसी जीसी अग्रहरि ने बताया कि प्रकरण में अभियोजन की बहस पूरी हो जाने के बाद बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शमशुल हसन ने बहस किया। शेष बहस के लिए 14 मई की तारीख नियत की गई है।
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