फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Warrant cancelled of Minority Welfare Minister of state Mohsin Raza

प्रयागराज: 30 साल पुराने मुकदमे में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा का वारंट निरस्त

Mon, 21 Jan 2019 10:53 PM IST
देव कश्यप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: देव कश्यप Updated Mon, 21 Jan 2019 10:53 PM IST
विज्ञापन
Warrant cancelled of Minority Welfare Minister of state Mohsin Raza
law

तीस साल पुराने मुकदमे में सोमवार को प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अरशद उर्फ मोहसिन रजा ने स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में उपस्थित होकर अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त किए जाने की याचना की।

विज्ञापन


प्रकरण की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी वारंट निरस्त कर दिया और 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत मुचलका दाखिल करने पर रिहा कर दिया। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुनकर दिया है।
विज्ञापन


घटना 19 मई 1989 की लखनऊ के वजीरगंज थाने की है। वादी ट्रक ड्राइवर लल्लन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि वादी अपना ट्रक लेकर जा रहा था। अकबर और अरशद अपनी साइकिल से ट्रक के सामने आ गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


जब उसने ब्रेक लगा कर रोका तो उसे उतार कर दोनों लोगों ने पीटा और जान से मारने की धमकी दी थी। मुकदमे में उपस्थित न होने पर कोर्ट ने मोहसिन रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed