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वक्फ संपत्ति घोटालाः आजम खां की याचिका पर हाईकोर्ट ने मांग सरकार से जवाब
Tue, 05 Nov 2019 08:54 PM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: Vikas Kumar
Updated Tue, 05 Nov 2019 08:54 PM IST
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आजम खां
- फोटो : फाइल फोटो
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के सांसद और पूर्व मंत्री मो. आजम खां के खिलाफ वक्फ संपत्ति के घोटाले के आरोप में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।
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आजम खां के खिलाफ रामपुर में कई प्राथमिकियां दर्ज कराई गईं हैं। उन तमाम मामलों में भी उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। अग्रिम जमानत की अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तिथि नियत की है।
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वक्फ संपत्ति के मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर के आजम खां की याचिका पर मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की पीठ में सुनवाई हुई।
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कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस मामले में समय से जानकारी उपलब्ध करने की हिदायत दी है। याचिका पर अधिवक्ता सफदर काजमी ने बहस की। इसी प्रकार से अग्रिम जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति डीपी सिंह की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें अगली तारीख 14 नवंबर नियत की गई।