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UP : पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल को हाईकोर्ट से झटका, धोखाधड़ी के मामले में जमानत याचिका खारिज
Wed, 06 Mar 2024 03:43 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 06 Mar 2024 03:43 PM IST
सार
मामला बांदा जिले के कोतवाली नगर का है। बांदा निवासी बालू व्यवसायी रमाकांत त्रिपाठी और इनके बीच बालू व्यवसाय को लेकर हुई रूपयों के लेनदेन का विवाद 2017 में शुरू हुआ।
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बाल कुमार पटेल. पूर्व सांसद
- फोटो : amar ujala
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल को तगड़ा झटका दिया है। बालू व्यवसायी रमाकांत त्रिपाठी को ओर से 65 लाख रुपये के गबन और धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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मामला बांदा जिले के कोतवाली नगर का है। बांदा निवासी बालू व्यवसायी रमाकांत त्रिपाठी और इनके बीच बालू व्यवसाय को लेकर हुई रूपयों के लेनदेन का विवाद 2017 में शुरू हुआ। रमाकांत त्रिपाठी की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) तहत दाखिल अर्जी पर कोतवाली नगर पुलिस ने पूर्व सांसद के खिलाफ 11 अक्तूबर 2020 को 65 लाख रूपए गबन करने और धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी, जिसकी विवेचना के बाद बांदा की एमपी/ एमएलए कोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल हुआ था।
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बालकुमार ने इस मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन राहत न मिलने पर 18 अगस्त को ट्रायल कोर्ट के समक्ष समर्पण कर दिया और तब से वह बांदा जेल में बंद है। जमानत याचिका के साथ उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।