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यूपी क्रिकेट एसोसिशन के पदाधिकारियों को राहत
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UP Cricket Association news
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चंदौली में चल रहे आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सीओओ दीपक शर्मा, सचिव युद्धवीर सिंह, अंडर 19 क्रिकेट टीम के पूर्व कोच मो. आमिर खान और मैनेजर सतीश रहे सतीश जायसवाल के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इन सभी कि चंदौली की जिला अदालत में धोखाधड़ी और षड्यंत्र का मुकदमा चल रहा है।
याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति केएन बाजपेई ने क्रिकेटर त्रिवेश यादव और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर क्रिकेटर त्रिवेश यादव ने मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि त्रिवेश यूपी अंडर 19 टीम के अतिरिक्त खिलाड़ी थे। उनको यात्रा भत्ता और आवास भत्ता तो मिला मगर मैच फीस नहीं मिली। इस पर उन्होंने चंदौली में एफआईआर दर्ज कर धोखाधड़ी और षडयंत्र का आरोप लगाया है। इसे क्रिकेट एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। एसोसिएशन का कहना है कि मैच फीस सिर्फ 15 खिलाड़ियों को ही देने का नियम है। त्रिवेश एक्स्ट्रा खिलाड़ी थे इसलिए उनको फीस देना नियम विरुद्ध होगा। इस प्रकार का मुकदमा चलाने की अनुमति देना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। कोर्ट ने मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए जवाब मांगा है।
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प्रयागराज। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सीओओ दीपक शर्मा, सचिव युद्धवीर सिंह, अंडर 19 क्रिकेट टीम के पूर्व कोच मो. आमिर खान और मैनेजर सतीश रहे सतीश जायसवाल के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इन सभी कि चंदौली की जिला अदालत में धोखाधड़ी और षड्यंत्र का मुकदमा चल रहा है।
याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति केएन बाजपेई ने क्रिकेटर त्रिवेश यादव और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर क्रिकेटर त्रिवेश यादव ने मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि त्रिवेश यूपी अंडर 19 टीम के अतिरिक्त खिलाड़ी थे। उनको यात्रा भत्ता और आवास भत्ता तो मिला मगर मैच फीस नहीं मिली। इस पर उन्होंने चंदौली में एफआईआर दर्ज कर धोखाधड़ी और षडयंत्र का आरोप लगाया है। इसे क्रिकेट एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। एसोसिएशन का कहना है कि मैच फीस सिर्फ 15 खिलाड़ियों को ही देने का नियम है। त्रिवेश एक्स्ट्रा खिलाड़ी थे इसलिए उनको फीस देना नियम विरुद्ध होगा। इस प्रकार का मुकदमा चलाने की अनुमति देना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। कोर्ट ने मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए जवाब मांगा है।
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