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उमेश पाल हत्याकांड : हाईकोर्ट ने अतीक के बहनोई की अपील पर उमेश पाल की पत्नी जया को जारी की नोटिस
Thu, 28 Sep 2023 08:50 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 28 Sep 2023 08:50 AM IST
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने बुधवार को डॉक्टर अखलाक की ओर से उमेश पाल हत्याकांड मामले में दाखिल अपील की सुनवाई करते हुए दिया है। गौरतलब है कि माफिया के बहनोई डॉक्टर अखलाक को गुड्डू मुस्लिम को अपने मेरठ स्थित घर में पनाह देने और आर्थिक मदद लेने के आरोप में एसटीएफ ने मेरठ के नौचंदी इलाके से गिरफ्तार किया था।
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जया पाल पत्नी स्व. उमेश पाल।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम को शरण देने के आरोपी माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक द्वारा दाखिल अपील पर उमेश पाल की पत्नी जया पाल को नोटिस जारी किया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने बुधवार को डॉक्टर अखलाक की ओर से उमेश पाल हत्याकांड मामले में दाखिल अपील की सुनवाई करते हुए दिया है। गौरतलब है कि माफिया के बहनोई डॉक्टर अखलाक को गुड्डू मुस्लिम को अपने मेरठ स्थित घर में पनाह देने और आर्थिक मदद लेने के आरोप में एसटीएफ ने मेरठ के नौचंदी इलाके से गिरफ्तार किया था।
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बताया जाता है कि अतीक की बहन आयशा नूरी का पति अखलाक मेरठ के अब्दुल्लापुर के सरकारी अस्पताल में तैनात रहने के साथ ही अतीक की काली कमाई का प्रबंधन करता था। गिरफ्तारी के बाद इलाहाबाद जिला न्यायालय ने अखलाक की ओर से दाखिल जमानत अर्जी को 23 अगस्त को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ अखलाक ने हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटाया है।
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